नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में बारी से पहले पद्दोन्नति (आउट ऑफ टर्न प्रमोशन) के नियमों में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बदलाव किया है. अब सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर के पद तक के पुलिस कर्मचारियों को नौकरी के दौरान केवल दो बारी ही ओटीपी मिल सकता है.
तीसरा और चौथा ओटीपी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जाएगा. ये बदलाव पूर्व कमिश्नर आलोक वर्मा द्वारा बनाये गए नियम में किया गया है.
जानकारी के अनुसार पूर्व कमिश्नर आलोक वर्मा ने ओटीपी को लेकर पूर्व कमिश्नर भीमसेन बस्सी द्वारा बनाए गए नियम में बदलाव किया था. पूर्व पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी द्वारा ये नियम बनाया गया था कि एक पुलिसकर्मी को उसके करियर के दौरान केवल दो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाएंगे.
'पुलिस कर्मियों का बढ़ेगा हौसला'
उनके बाद जब आलोक वर्मा पुलिस कमिश्नर बने तो उन्होंने इस नियम में बदलाव कर ये कहा कि दो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की लिमिट नहीं होगी. उनके समय में कुछ लोगों को तीसरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया. उनका मानना था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ेगा और वो बेहतर काम करेंगे.
एसएन श्रीवास्तव ने किया बदलाव
हाल ही में पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने इन नियमों में बदलाव किया है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर पद के पुलिसकर्मी अपने करियर में अधिकतम दो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही तीसरे और चौथे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का रास्ता बंद नहीं होगा.
किसी पुलिसकर्मी को तीसरा और चौथा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए. उसके द्वारा किया गया काम इस स्तर का होना चाहिए कि उसे तीसरा या चौथा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाए.
पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा-
तीसरे एवं चौथे आउट ऑफ टर्न प्रोमोशन उसे दिया जाएगा जो ऐसा काम करेगा जो देश के हित में हो. इसके साथ ही तीसरे और चौथे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में कम से कम 5 वर्षों का गैप होना चाहिए.
आमतौर पर प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात पुलिसकर्मी इस तरह के प्रमोशन पाते हैं. बड़े आतंकी मॉड्यूल को पकड़ने के साथ ही वो देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर एक्शन लेते हैं.
कमेटी करेगी ओटीपी पर फैसला
पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के आदेश में कहा गया है कि जिन पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा उनके खिलाफ कोई बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए. इस तरह के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पुलिस कमिश्नर चेयरमैन होंगे जबकि दो विशेष आयुक्त इसके सदस्य होंगे. ये कमेटी तय करेगी कि तीसरा और चौथा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा या नहीं.