नई दिल्लीः आगामी 28 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की कुल 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. कोरोना महामारी के बाद दिल्ली में होने वाले ये पहले चुनाव है और ऐसे में इन्हें लेकर अलग अलग स्तर पर तैयारियां हो रही है. इस बार दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिशन ने प्लानिंग की है कि हर पोलिंग बूथ पर उस सीट से खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम, फोटो और महत्वपूर्ण जानकारी एक फ्लैक्स बोर्ड पर लगाई जाएगी. इससे मतदाताओं को बड़ी सहूलियत होगी.
दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, कोरोना के बाद हो रहे इन चुनावों में पहले ही कई अहतियात बरतनी हैं. नॉमिनेशन की प्रक्रिया से लेकर पोलिंग बूथ पर वोट डालने और फिर रिजल्ट आने तक हर जगह पर कोरोना संबंधी शर्तों और नियमों का पालन किया जाएगा. पहली बार ऐसा होगा कि सीट के सभी उम्मीदवारों की जानकारी वोट देने आए लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी की तस्वीरें, नाम, चुनाव चिह्न आदि बाहर लगाए जाएंगे. इससे लोग अपने लिए बेहतर चुनाव कर पाएंगे. इससे अलग भी अन्य इंतज़ाम की जाएंगे.
बताते चलें कि अलग-अलग कारणों से खाली हुई नगर निगम की 5 सीटों पर मौजूदा समय में नामांकन प्रक्रिया चल रही है. ये प्रक्रिया 8 फरवरी तक चलेगी. इसके बाद 10 फरवरी को आए हुए नामांकनों की स्क्रूटनी की जाएगी. 13 फरवरी को वापस लेने की आखिरी तारीख और फिर 28 फरवरी को चुनाव होंगे. इस चुनावके नतीजे 3 मार्च को घोषित किए जाएंगे.
अन्य इंतजाम
- इलेक्शन संबंधी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- एंट्री हॉल और कमरों में थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सैनिटाइजर और साबुन भी होंगे.
- थूकने और तम्बाकू आदि के सेवन पर स्खत मनाही है.
- 55 साल के ऊपर के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को इलेक्शन ड्यूटी से राहत होगी.
- कंटेनमेंट जोन में रह रहे व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति और आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति चुनाव ड्यूटी में नहीं आएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सुपरवाइजर को सूचित करना होगा.
- महामारी के मद्देनजर यहां अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती होगी ताकि जरूरत पढ़ने पर रिप्लेसमेंट भी हो सके.
- नॉमिनेशन के वक्त, उम्मीदवार के साथ 2 ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति होगी.
- नॉमिनेशन के लिए जाते वक्त महज 2 ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी.
- संक्रमित व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है इसके लिए उसे अपने प्रपोजल के जरिए ये पत्र देना होगा.
- एक पोलिंग स्टेशन पर हजार से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते.
- पोलिंग स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजरर की सुविधा.