नई दिल्लीः कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को अब केंद्र सरकार ने अनलॉक करना शुरू कर दिया है. साथ ही राज्य सरकारों को भी इसकी इजाजत दे दी गई है.
अब इसे किस तरह अमल में लाना है, यह केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है. बंद संस्थानों, दुकानों, मार्केट, धार्मिक स्थल को राज्य सरकार किस तरह खोलना चाहती है यह फैसला दिल्ली सरकार लेगी.
30 जून तक लागू रहेगा नाईट कर्फ्यू
इसी क्रम में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल सभी कुछ खुलेंगे और इस संबंध में दिल्ली सरकार आज रात तक दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैं. हालांकि 30 जून तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा. लोगों की भी घूमने फिरने, बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. दिल्ली में शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे. अभी तक मॉल में सिर्फ जरूरी सेवा वाली दुकान ही खुल रही थी.
बड़े धार्मिक स्थलों को खोलने की मनाही
अब ऑड-ईवन नियम से दुकानें भी खुल सकेंगे वहीं सिर्फ स्थानीय धार्मिक स्थल ही अभी खुलेंगे. बड़े धार्मिक स्थलों को अभी भी खोलने की इजाजत नहीं है. प्रसाद और फूल मालाएं लेकर मंदिर में जाने की इजाजत नहीं होगी.
सरकार ऐसे धार्मिक स्थल को नहीं खोलेगी जहां पर अधिक भीड़ जुटती है. बताया जा रहा है कि सख्त नियमों के साथ सरकार सैलून भी खोल सकती हैं.
कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी
दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही कंटेनमेंट यानि सील इलाकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. इस इलाके में 30 जून तक सख्ती से लॉकडाउन लागू रहेगा. सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी. कांटेक्ट ट्रेसिंग, घर-घर सर्विलांस का काम जारी रहेगा. वहां रहने वालों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी.