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Delhi Liquor Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय नायर की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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Published : Apr 12, 2023, 9:13 PM IST

दिल्ली शराब घोटाले में फंसे विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई थोड़ी सी बहस के बाद टल गई. अब 19 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने ED से मनी लॉंड्रिंग मामले में उसका पक्ष मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में AAP के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी का पक्ष मांगा. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ के सामने नायर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नायर सिर्फ आम आदमी पार्टी के संचार सेल के प्रभारी थे. आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है.

जॉन ने आगे कहा कि उनके मुवक्किल को 13 नवंबर, 2022 को ईडी ने मामले में गिरफ्तार किया था. नायर को आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी, जिसके खिलाफ एजेंसी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. जॉन ने कोर्ट को यह भी बताया कि सीबीआई वाले मामले में जमानत दिए जाने के अगले दिन नायर को पीएमएलए मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया.

ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने नायर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायर घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है. इस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. बता दें, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 16 फरवरी को नायर और अन्य आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार करते हुए एक आदेश पारित किया था.

यह भी पढ़ेंः नीतीश और राहुल की भेंट पर बोली भाजपा, 'पहले राज्य को संभालना तो सीख लें'

नायर के खिलाफ आरोपों पर गौर करते हुए कहा था कि वह (नायर) वास्तव में आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में पूरी आपराधिक साजिश के सूत्रधार (स्ट्रिंग होल्डर) के रूप में उभरा था, जो विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के बीच अस्तित्व में आया था, जिनमें से कुछ की पहचान अभी तक नहीं हुई है. विशेष अदालत ने मामले के अन्य आरोपितों इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, अरबिंदो फार्मा के निदेशक सरथ रेड्डी, पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक बिनॉय बाबू और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली-अहमदाबाद SpiceJet की उड़ान में 5 घंटे की देरी से 100 से अधिक यात्री हुए परेशान

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में AAP के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी का पक्ष मांगा. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ के सामने नायर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि नायर सिर्फ आम आदमी पार्टी के संचार सेल के प्रभारी थे. आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है.

जॉन ने आगे कहा कि उनके मुवक्किल को 13 नवंबर, 2022 को ईडी ने मामले में गिरफ्तार किया था. नायर को आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी, जिसके खिलाफ एजेंसी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. जॉन ने कोर्ट को यह भी बताया कि सीबीआई वाले मामले में जमानत दिए जाने के अगले दिन नायर को पीएमएलए मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया.

ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने नायर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नायर घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है. इस पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. बता दें, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 16 फरवरी को नायर और अन्य आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार करते हुए एक आदेश पारित किया था.

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नायर के खिलाफ आरोपों पर गौर करते हुए कहा था कि वह (नायर) वास्तव में आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में पूरी आपराधिक साजिश के सूत्रधार (स्ट्रिंग होल्डर) के रूप में उभरा था, जो विभिन्न आरोपी व्यक्तियों के बीच अस्तित्व में आया था, जिनमें से कुछ की पहचान अभी तक नहीं हुई है. विशेष अदालत ने मामले के अन्य आरोपितों इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, अरबिंदो फार्मा के निदेशक सरथ रेड्डी, पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक बिनॉय बाबू और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं.

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