नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आईएनएक्स मीडिया डील में ईडी के मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर 15 नवंबर को फैसला सुनाएगा. जस्टिस सुरेश कैत ने पिछले 8 नवंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए.
ये है पूरा मामला
ईडी ने कहा था कि चिदंबरम का यह कहना ग़लत है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है. पिछले 1 नवंबर को कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एम्स अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चिदंबरम की हालत ठीक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है.
पिछले 13 नवंबर को कोर्ट ने चिदंबरम को 27 नवंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. सीबीआई के मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. पिछले 17 अक्टूबर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.
चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी.
इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई. इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.