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Delhi High Court: मनी लांड्रिंग मामले में सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज

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Published : Jul 11, 2023, 12:54 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पांच जुलाई को लीना मारिया पॉल की तरफ से उनके वकील ने आरोप तय करने को लेकर बहस पूरी कर ली थी.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने इसी मामले में दो अन्य आरोपियों कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.

बता दें कि बीती पांच जुलाई को सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की तरफ से वकील ने आरोप तय करने को लेकर बहस पूरी कर ली थी. लीना के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं है, जिससे लगे कि वह मनी लांड्रिंग में शामिल थी. लीना पॉल के वकील ने कोर्ट में कहा कि जैसा कि जांच एजेंसियों का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर का इतिहास आपराधिक रहा है. वह आदतन अपराधी है. वह जेल से फर्जी कॉल करता था, जांच से पता चला है कि सुकेश ने लॉ सेक्रेटरी बनकर फर्जी कॉल किया था.

ये भी पढ़ें: Money Laundering Case: ठग सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज

कोर्ट ने पूछा कि जब लीना बेंगलुरु में कार खरीदने बेचने का बिजनेस करती थी, उस समय सुकेश जेल में था. तब भी वह सुकेश से कॉल पर बात करती थी. जबकि आपके पास लीगल बातचीत का ऑप्शन था, क्या जेल में बंद कैदी से व्हाट्सएप कॉल पर बात करना कानूनन सही है ? कोर्ट ने लीना के वकील से कहा कि आपके अभिनेत्री के रूप में काम करने से या बिजनेस से हुई आमदनी से कोई दिक्कत नहीं है. आप पर आरोप है कि आपने जेल में बंद कैदी से गिफ्ट लिए. इसी पर ईडी भी सवाल उठा रही है.

लीना पॉल की तरफ से वकील ने कहा कि उसने खुद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए. मुझे नहीं पता था कि उसके पैसे का सोर्स क्या है ? लीना के वकील ने कहा कि प्यार अंधा होता है, मैं यह सोचता था कि जो भी पैसा मेरे बैंक खाते में आता था वह सही होगा. जो भी लेनदेन हुआ है वह बैंक अकाउंट के जरिए किया गया है, कैश में कुछ भी नहीं है. उल्लेखनीय है कि इसी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज भी आरोपी हैं.

ये भी पढ़ें: Money Laundering Case: ठग सुकेश और उसकी पत्नी लीना की तरफ से बहस पूरी, अगली सुनवाई 11 जुलाई को


नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने इसी मामले में दो अन्य आरोपियों कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत याचिका भी खारिज कर दी.

बता दें कि बीती पांच जुलाई को सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की तरफ से वकील ने आरोप तय करने को लेकर बहस पूरी कर ली थी. लीना के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं है, जिससे लगे कि वह मनी लांड्रिंग में शामिल थी. लीना पॉल के वकील ने कोर्ट में कहा कि जैसा कि जांच एजेंसियों का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर का इतिहास आपराधिक रहा है. वह आदतन अपराधी है. वह जेल से फर्जी कॉल करता था, जांच से पता चला है कि सुकेश ने लॉ सेक्रेटरी बनकर फर्जी कॉल किया था.

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कोर्ट ने पूछा कि जब लीना बेंगलुरु में कार खरीदने बेचने का बिजनेस करती थी, उस समय सुकेश जेल में था. तब भी वह सुकेश से कॉल पर बात करती थी. जबकि आपके पास लीगल बातचीत का ऑप्शन था, क्या जेल में बंद कैदी से व्हाट्सएप कॉल पर बात करना कानूनन सही है ? कोर्ट ने लीना के वकील से कहा कि आपके अभिनेत्री के रूप में काम करने से या बिजनेस से हुई आमदनी से कोई दिक्कत नहीं है. आप पर आरोप है कि आपने जेल में बंद कैदी से गिफ्ट लिए. इसी पर ईडी भी सवाल उठा रही है.

लीना पॉल की तरफ से वकील ने कहा कि उसने खुद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए. मुझे नहीं पता था कि उसके पैसे का सोर्स क्या है ? लीना के वकील ने कहा कि प्यार अंधा होता है, मैं यह सोचता था कि जो भी पैसा मेरे बैंक खाते में आता था वह सही होगा. जो भी लेनदेन हुआ है वह बैंक अकाउंट के जरिए किया गया है, कैश में कुछ भी नहीं है. उल्लेखनीय है कि इसी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज भी आरोपी हैं.

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