नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपूर इलाके में हिंसा के आरोप में जेल में बंद शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
पोस्टर ब्वॉय बनाने का आरोप
पिछले 1 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. पिछले 6 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभियोजन ने उसे बिना किसी आधार के पोस्टर ब्वॉय बना दिया है.
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उन्होंने कहा था कि हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के बयान विभिन्न न्यूज क्लिपिंग के विरोधाभासी हैं. उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से ट्रायल ठप्प है और ट्रायल के पहले से ही उसे हिरासत में रखा गया है. उन्होंने कहा था कि आरोपी को जमानत देते समय कोर्ट की ओर से लगाए गए हर शर्त का पालन करेगा.
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कॉन्स्टेबल पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो वायरल
शाहरुख को उत्तरप्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया था. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे. दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था. दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था.