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दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले की नहीं होगी SIT जांच

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले के मामले में SIT जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के जवाब और आश्वासन से संतुष्ट है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा को मजबूत करने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले की नहीं होगी SIT जांच
केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले की नहीं होगी SIT जांच
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Published : Nov 3, 2022, 4:44 PM IST

Updated : Nov 3, 2022, 7:54 PM IST

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई को बंद कर दिया है. विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के दिए गए जवाब और आश्वासन से संतुष्ट है. ऐसे में किसी अन्य दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा को अधिक मजबूत करने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

एडवोकेट भारत गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर हमले की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी स्वतंत्र आपराधिक जांच कराए जाने की मांग की थी. साथ ही मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने को लेकर निर्देश देने की मांग की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने अपने काम को ठीक ढंग से नहीं किया.

ये भी पढ़ें: जेल में सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं पर केंद्र ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के दाखिल किए गए सुरक्षा स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी जताई थी. बता दें, यह जनहित याचिका आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से की गई तोड़फोड़ के मामले से संबंधित थे.

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई को बंद कर दिया है. विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के दिए गए जवाब और आश्वासन से संतुष्ट है. ऐसे में किसी अन्य दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा को अधिक मजबूत करने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

एडवोकेट भारत गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर हमले की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी स्वतंत्र आपराधिक जांच कराए जाने की मांग की थी. साथ ही मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने को लेकर निर्देश देने की मांग की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने अपने काम को ठीक ढंग से नहीं किया.

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इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के दाखिल किए गए सुरक्षा स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी जताई थी. बता दें, यह जनहित याचिका आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें 30 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से की गई तोड़फोड़ के मामले से संबंधित थे.

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Last Updated : Nov 3, 2022, 7:54 PM IST
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