नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में दिल्ली सरकार के सुरक्षा निर्देशों पर जारी सर्कुलर का पूरे तरीके से अनुपालन करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जो शिक्षण संस्थान उस सर्कुलर का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कई सर्कुलर जारी किए हैं. ऐसे में कोर्ट को इस मामले की मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है.
दिल्ली सरकार का सर्कुलर
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील संजय घोष ने कहा कि दिल्ली सरकार के सर्कुलर के मुताबिक हर स्कूल को अपने सपोर्ट स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है. इसके साथ-साथ सभी स्टाफ की काउंसलिंग करने और स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार की इस दलील पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का पूरे तरीके से पालन किया जाए.
'सर्कुलर का अनुपालन नहीं किया जा रहा'
सुनवाई के दौरान इस मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी अशोक अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने भले ही छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए सर्कुलर जारी किया हो, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. अशोक अग्रवाल ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त और नगर निगम के स्कूल बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सर्कुलर का पालन करने में काफी पीछे हैं.