नई दिल्लीः दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जॉर्डन में कोरोना से एक मजदूर की मौत होने के बाद शव लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का पालन करने को तैयार है. एयरपोर्ट ने आज ये सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी.
जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली एयरपोर्ट को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता के वकील को ये बताएं कि याचिकाकर्ता के पुत्र के शव को जॉर्डन से लाने के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन करना है. याचिका जहीरुद्दीन ने दायर किया था. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुभाष चंद्रन केआर ने कहा था कि 26 वर्षीय अब्दुल कलाम जॉर्डन में मजदूरी करने गया था. कलाम की मौत पिछले 4 नवंबर को कोरोना से हो गई.
जॉर्डन में इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन और भारतीय दूतावास ने कलाम के नियोक्ता को उसका शव भारत भेजने का खर्च देने के लिए राजी करवाया. उसके बाद भारतीय दूतावास ने कलाम का शव भारत लाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की. एमिरेट्स एयरलाइन ने कलाम का शव अम्मान से दिल्ली एयरपोर्ट पर लाने को सहमत हो गया.
शहीद भगत सिंह सेवा दल शव लेने के लिए तैयार हुआ
दिल्ली में शहीद भगत सिंह सेवा दल की ओर उसके शव को लेने और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शवदाह गृह पर ले जाने की व्यवस्था की गई. भगत सिंह सेवा दल ने कोरोना संकट के दौरान करीब 525 कोरोना संक्रमित शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक दाह संस्कार करवाया है.
भारतीय दूतावास ने याचिकाकर्ता को बताया था कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी ने कलाम का शव दिल्ली एयरपोर्ट पर लाने पर आपत्ति जाहिर की है. याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित शवों को भारत में लाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया है.
शव लाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग
याचिका में कहा गया था कि देश के कई एयरपोर्ट अपने देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों को लाने और ले जाने की अनुमति दे रहे हैं. याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए कि वो कलाम के शव को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाने की अनुमति दें. याचिका में मांग की गई थी कि शहीद भगत सिंह सेवा दल के चार-पांच वालंटियर को कलाम का शव कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक लेने के लिए पास देने का निर्देश जारी किया जाए.