ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा के आरोपी की गोपनीय सूचनाएं लीक करने का मामला, HC आज करेगा सुनवाई - Notice to media organizations Delhi

दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा. याचिका में उसकी गोपनीय सूचनाएं हटाने की मांग की गई थी.

delhi high court hearing in case of leaking of confidential information Asif Iqbal Tanha
दिल्ली हिंसा के आरोपी की गोपनीय सूचनाएं लीक करने का मामला
author img

By

Published : Oct 19, 2020, 9:28 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उसके बारे में सूचनाएं लीक करने की जांच करने की मांग की गई थी. इस मामले में जस्टिस विभू बाखरु की बेंच सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक मीडिया संगठन से पूछा था कि उनकी सूचना का स्रोत क्या है.

दिल्ली हिंसा के आरोपी की गोपनीय सूचनाएं लीक करने का मामला


मीडिया संगठनों को भी नोटिस

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने ये सूचनाएं लीक नहीं की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि वो भी इस बात से चिंतित है कि आरोपी के बारे में सूचनाएं लीक की गई हैं, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ता है. पिछले 24 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस समेत मीडिया संगठनों को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने इस मामले में दो मीडिया संगठनों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और यू-ट्यूब को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

याचिका में गोपनीय सूचनाएं हटाने की मांग

फरियादी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने दो मीडिया संगठनों को कुछ गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं लीक की हैं. इन मीडिया संगठनों ने वो गोपनीय सूचनाएं प्रसारित की. याचिका में दोनों मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को गोपनीय सूचनाएं हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है.

सूचनाएं लीक करना अस्वीकार्य
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वो मीडिया संगठनों का पक्ष सुने बिना उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के जिस अधिकारी ने सूचना लीक की है, वह अस्वीकार्य है और दिल्ली पुलिस के वकील इससे सहमत होंगे. सुनवाई के दौरान तान्हा की ओर से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि उसकी जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई कर रही है, लेकिन तान्हा के खिलाफ जिस तरह की चीजें मीडिया में आ रही हैं, वो लोगों और सुनवाई करने वाले जज के दिमाग को बदलने का काम कर सकती हैं.

मीडिया ट्रायल का आरोप
याचिका में मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स का खंडन किया गया है. जिसमें कहा गया है कि उसने दंगों को भड़काने में अपनी भूमिका को कबूल किया है. याचिका में कहा गया है कि उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया. याचिका में कहा गया है कि जो सूचनाएं जारी की जा रही हैं, उनकी साक्ष्य के रुप में कोई कीमत नहीं है. लेकिन उसे मीडिया में पेश कर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है. अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है.


कौन है इकबाल तान्हा?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है. वो जामिया को-आर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है. जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है.

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उसके बारे में सूचनाएं लीक करने की जांच करने की मांग की गई थी. इस मामले में जस्टिस विभू बाखरु की बेंच सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक मीडिया संगठन से पूछा था कि उनकी सूचना का स्रोत क्या है.

दिल्ली हिंसा के आरोपी की गोपनीय सूचनाएं लीक करने का मामला


मीडिया संगठनों को भी नोटिस

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसने ये सूचनाएं लीक नहीं की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि वो भी इस बात से चिंतित है कि आरोपी के बारे में सूचनाएं लीक की गई हैं, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ता है. पिछले 24 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस समेत मीडिया संगठनों को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने इस मामले में दो मीडिया संगठनों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और यू-ट्यूब को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

याचिका में गोपनीय सूचनाएं हटाने की मांग

फरियादी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने दो मीडिया संगठनों को कुछ गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं लीक की हैं. इन मीडिया संगठनों ने वो गोपनीय सूचनाएं प्रसारित की. याचिका में दोनों मीडिया संगठनों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को गोपनीय सूचनाएं हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है.

सूचनाएं लीक करना अस्वीकार्य
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वो मीडिया संगठनों का पक्ष सुने बिना उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के जिस अधिकारी ने सूचना लीक की है, वह अस्वीकार्य है और दिल्ली पुलिस के वकील इससे सहमत होंगे. सुनवाई के दौरान तान्हा की ओर से वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि उसकी जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई कर रही है, लेकिन तान्हा के खिलाफ जिस तरह की चीजें मीडिया में आ रही हैं, वो लोगों और सुनवाई करने वाले जज के दिमाग को बदलने का काम कर सकती हैं.

मीडिया ट्रायल का आरोप
याचिका में मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स का खंडन किया गया है. जिसमें कहा गया है कि उसने दंगों को भड़काने में अपनी भूमिका को कबूल किया है. याचिका में कहा गया है कि उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया. याचिका में कहा गया है कि जो सूचनाएं जारी की जा रही हैं, उनकी साक्ष्य के रुप में कोई कीमत नहीं है. लेकिन उसे मीडिया में पेश कर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है. अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है.


कौन है इकबाल तान्हा?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन का सदस्य है और शाहीन बाग के अबुल फजल एंक्लेव में रहता है. वो जामिया को-आर्डिनेशन कमेटी का एक अहम सदस्य है. जिसके जरिये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा दिया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक तान्हा उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और सफूरा जरगर का निकट सहयोगी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.