नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मैट्रिक्स सेलुलर सर्विसेज ने पकड़े गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को छोड़ने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है. मैट्रिक्स सेलुलर ने आज जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच से कहा कि दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त कर मनमाना और गैरकानूनी है. हाईकोर्ट इस याचिका पर अगली सुनवाई 13 मई को करेगी.
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पुलिस ने गैरजिम्मेदाराना काम किया
मैट्रिक्स सेलुलर की ओर से वकील समुद्र सारंगी ने कहा कि आज जब दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सख्त जरूरत है, पुलिस ने उन्हें जब्त कर गैरजिम्मेदाराना काम किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है.
गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया गया है
पिछले 7 मई को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. मैट्रिक्स सेलुलर सर्विसेज के सीईओ गौरव खन्ना को इस मामले में पिछले 7 मई को गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के एक रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद दिया था.
उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मेट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किया था. अब कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन ऑक्सीजन कंसेट्रेटर को छोड़ने जाने की मांग की है.
चार आरोपी गिरफ्तार
पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कॉलोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गौरव, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार किया था. इन चारों ने मैट्रिक्स सेलुलर के छतरपुर स्थित वेयरहाउस का खुलासा किया था.
पिछले 7 मई को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने रेस्टोरेंट से 105 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं. इसके अलावा टाऊन हॉल नामक एक दूसरे रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किया गया था.