नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित किए भाजपा विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार से गुप्ता को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दे दी है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए एक वर्ष के निलंबन को लेकर गुप्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया.
याचिका में कहा गया था कि यह निलंबन संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत सदन के सदस्य की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के अध्यक्ष का अवैध और मनमाना कृत्य है. सोमवार को विधानसभा में पेश किए गए आउट कम बजट के लीक होने का आरोप लगाते हुए विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा इस पर चर्चा कराने की मांग की थी. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि इस तरह की चर्चा के लिए नियमानुसार तीन घंटे पहले नोटिस देना होता है. इसलिए इस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा खड़ा करने के लिए आप चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं. इस पर आप विधायक संजीव झा ने विजेंद्र गुप्ता पर सदन को बाधित करने का आरोप लगाते हुए उनको एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने की मांग की. इस प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष ने वोटिंग कराई. वोटिंग में प्रस्ताव को आप विधायकों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुप्ता को एक साल के लिए अगले बजट सत्र तक निलंबित कर दिया था.