नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने पीपीई किट और डिस्पोजेबल फेस मास्क के निर्यात पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने केंद्र सरकार को 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
याचिका थॉम्पसन प्रेस सर्विसेज ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीपक प्रकाश ने कहा है कि निर्यात पर रोक से कंपनियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. पीपीई किट और फेस मास्क को निर्यात की मंजूरी मिलने से छोटे और मंझोले श्रेणी के उद्योग तरक्की करेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए.
देश में पीपीई किट की कमी न हो इसलिए निर्यात पर रोक
सुनवाई के दौरान एएसजी मनिंदर आचार्य ने कहा कि पीपीई किट और फेस मास्क के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला इसलिए किया गया है. ताकि देश में इसकी कमी ना हो. उन्होंने कहा कि सरकार के मुताबिक पीपीई किट और फेस मास्क के खरीददारों की कमी नहीं है. जैसा कि याचिकाकर्ता कह रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.