नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अब भी दिल्ली सरकार की तरफ से 600 रुपये रोजाना विधानसभा संपर्क भत्ता के रूप में मिल रहा है. इतना ही नहीं एक हजार रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता भी उन्हें सरकार भुगतान कर रही है. यह जानकारी आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में विभाग ने दी है.
कुल 48 हजार मिल रहा है दैनिक भत्ता :तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को क्या अब भी सरकार की तरफ से वेतन व अन्य भत्ते भी मिल रहे हैं ? इस संबंध में अजय वासुदेव नामक शख्स ने दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी. अजय ने इस वर्ष जून से लेकर अक्टूबर महीने तक सत्येंद्र जैन को सरकार की तरफ से वेतन व भत्ते क्या मिले हैं, इसकी जानकारी मांगी थी. सामान्य प्रशासन विभाग के सूचना अधिकारी की तरफ से 15 नवंबर जो लिखित जवाब दिया गया, उसमें यह बताया गया है कि बतौर मंत्री सत्येंद्र जैन को वेतन व भत्ते मिलना जारी है. अब भी प्रतिमाह सत्येंद्र जैन को यह मिल रहा है. वेतन के अलावा एक मंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में संपर्क भत्ता के नाम पर प्रतिदिन 600 रुपये यानी महीने का 18 हजार रुपये अब भी सत्येंद्र जैन को मिल रहे हैं. साथ ही 1000 रुपये रोज दैनिक भत्ता (महीने का 30 हजार) भी मिल रहा है.
ये भी पढ़ें :-सत्येंद्र जैन ने किया जेल नियमों का उल्लंघन, जांच कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा
मई से ही जेल में हैं सत्येंद्र जैन :बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और अभी उनके बाहर निकलने की संभावना कम है. केजरीवाल सरकार में बिना विभाग के मंत्री 57 वर्षीय सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. पहले उन्हें पुलिस हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने सीबीआई की ओर से 24 अगस्त 2017 को दर्ज एफआईआर के आधार पर सत्येंद्र जैन एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट के तहत जांच शुरू की थी. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच सत्येंद्र जैन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की. ईडी ने 27 जुलाई को स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर की थी.
ये भी पढ़ें :-सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ED को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब