नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अब दिल्ली सरकार ने घर से बाहर निकलने वालों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. बगैर मास्क लगाएं अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है.
दिल्ली सरकार का निर्देश बिना मास्क के न निकले बाहर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलने पर वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेशमुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के तहत बगैर मास्क लगाए बाहर निकलने पर शख्स को 1 से 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि बगैर मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के साथ-साथ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी कार्रवाई करेंगे.
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल से ही कड़े फैसले लिए थे. जिसके तहत दिल्ली में संक्रमण के लिहाज से चिन्हित हॉटस्पॉट जोन को पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी किया था.
इसके अलावा मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया था कि मास्क लगाकर बाहर निकलना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. और जो इस आदेश का पालन नहीं करते है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.