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दिल्ली में बिना मास्क लगाए निकले बाहर तो 6 महीने की हो सकती है जेल

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Published : Apr 9, 2020, 3:52 PM IST

दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामले को रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया है. अब घर से बाहर निकलने वालों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया हैं. अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता तो वे जेल भी जा सकता है. साथ ही उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है.

delhi government made necessary to wear mask in public illegal actions would be taken
दिल्ली सरकार का निर्देश बिना मास्क के न निकले बाहर

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अब दिल्ली सरकार ने घर से बाहर निकलने वालों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. बगैर मास्क लगाएं अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है.

दिल्ली सरकार का निर्देश बिना मास्क के न निकले बाहर

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलने पर वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

government order
सरकार का आदेश
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेशमुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के तहत बगैर मास्क लगाए बाहर निकलने पर शख्स को 1 से 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि बगैर मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के साथ-साथ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी कार्रवाई करेंगे.
government order
सरकार के निर्देश
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल से ही कड़े फैसले लिए थे. जिसके तहत दिल्ली में संक्रमण के लिहाज से चिन्हित हॉटस्पॉट जोन को पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी किया था.

इसके अलावा मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया था कि मास्क लगाकर बाहर निकलना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. और जो इस आदेश का पालन नहीं करते है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अब दिल्ली सरकार ने घर से बाहर निकलने वालों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. बगैर मास्क लगाएं अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है.

दिल्ली सरकार का निर्देश बिना मास्क के न निकले बाहर

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव ने मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलने पर वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं.

government order
सरकार का आदेश
मुख्य सचिव ने जारी किए आदेशमुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के तहत बगैर मास्क लगाए बाहर निकलने पर शख्स को 1 से 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि बगैर मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के साथ-साथ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी कार्रवाई करेंगे.
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सरकार के निर्देश
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल से ही कड़े फैसले लिए थे. जिसके तहत दिल्ली में संक्रमण के लिहाज से चिन्हित हॉटस्पॉट जोन को पूरी तरह से सील करने का आदेश जारी किया था.

इसके अलावा मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया था. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया था कि मास्क लगाकर बाहर निकलना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. और जो इस आदेश का पालन नहीं करते है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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