नई दिल्ली : दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए फिलहाल मौजूदा पुरानी नीति ही लागू रहेगी. दिल्ली में अभी सरकार की पुरानी आबकारी नीति (नवंबर 2021 से पहले तक लागू) के तहत ही सरकारी दुकानों पर शराब की बिक्री हो रही है. इस नीति को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह शराब की बिक्री के लिए नई नीति को तैयार करे.
दिल्ली सरकार द्वारा नवंबर 2021 में लागू नई आबकारी नीति पर विवाद और सीबीआई की जांच होने से सरकार ने इसे अगस्त में रद्द कर दिया था. एक सितंबर 2022 से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के तहत शराब की बिक्री हो रही है. शराब की बिक्री के लिए नई आबकारी नीति अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है. संबंधित विभाग के मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द शराब बिक्री के लिए नई आबकारी नीति तैयार करे. फिलहाल 6 महीने के लिए पुरानी आबकारी नीति को ही आगे बढ़ाया गया है. इस दौरान 6 महीने में 5 दिन ड्राई डे होंगे. उस दिन शराब की बिक्री नहीं होगी यह दिन है महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईद- उल जुहा है.
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दिल्ली सरकार द्वारा 17 नवंबर 2021 में लागू नई आबकारी नीति से पहले जिस आबकारी विभाग की नीति के तहत शराब की बिक्री हो रही थी, वह छह महीने तक और लागू रहेगी. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई आबकारी नीति बनाने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है. कमेटी ने रिपोर्ट देने के लिए कुछ समय और देने की मांग की है. ऐसे में दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जिस पुरानी नीति के तहत अभी दिल्ली की दुकानों, होटलों, क्लब व बार में शराब की बिक्री हो रही है उन सबके लाइसेंस को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली में फिलहाल 570 दुकानों पर शराब की बिक्री होती है इसके अलावा कुल 960 होटल व बार है, जिनमें शराब परोसी जाती है.
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