ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी (Oxygen Audit Committee) की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें...
- SC की ऑडिट टीम की आई रिपोर्ट
- ऑक्सीजन किल्लत को लेकर घिरी दिल्ली सरकार
- दिल्ली ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगा
- 300 MT की जरूरत 1200 MT की मांग
- दिल्ली ने जरूरत से ज्यादा कई गुना ऑक्सीजन मांगी
- दिल्ली की मांग के चलते 12 राज्यों को दिक्कत हुई
- राज्यों की ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई
नई दिल्लीः कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इस दौरान अपनी असल जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन (Delhi Oxygen Demand) की डिमांड की थी, जिसके चलते अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की किल्लत (Delhi Oxygen Crisis) का सामना करना पड़ा. यहां तक कि कई जगहों पर खपत के आंकड़ों को लेकर भी कमेटी ने चूक की बात कही है.
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तमाम बड़े अस्पतालों का डाटा एनालाइज किया गया
रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी ने एक्यूरेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट (Accurate Oxygen Requirement) के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था और उसे करीब 260 अस्पतालों में भेजा था. इस फॉर्मूले के तहत करीब 183 अस्पताल, जिसमें तमाम बड़े अस्पताल शामिल है, का डाटा एनालाइज किया गया.
इस डाटा के मुताबिक लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन (Liquefied Medical Oxygen) के कंसम्पशन के मामले में इन 183 अस्पतालों का आंकड़ा 1140 मीट्रिक टन दिया गया था. पर असल में अस्पतालों से मिली जानकारी में यह महज 209 मीट्रिक टन है.
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इसी आंकड़े को लेकर कहा गया है कि यदि यहां केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा सुझाया गया फॉर्मूला अपनाया जाए, तो असल जरूरत 289 मीट्रिक टन की होगी. जबकि अगर दिल्ली सरकार वाला फॉर्मूला अपनाया जाए तो यह 391 मीट्रिक तक पहुंचेगी. दोनों ही फॉर्मूले के बावजूद असल डिमांड जरूरत से बहुत अधिक है.
केंद्र और दिल्ली सरकार के फॉर्मूले को बनाया गया आधार
कमेटी की रिपोर्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के नॉन आईसीयू बेड में ऑक्सीजन खपत के फॉर्मूले को भी बातों का आधार बनाया गया है. इसमें बताया गया है कि कई अस्पतालों ने कम बेड होने के बावजूद अपनी खपत जरूरत से कहीं अधिक दिखाई है. दोनों ही सरकारों के फॉर्मूले के बावजूद यह खपत जरूरत से कहीं अधिक है.
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एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कर रहे थे नेतृत्व
गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर मची खींचतान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट कमेटी से दिल्ली में ऑक्सीजन की असल खपत और जरूरत की जांच के हिसाब से उसके बेहतर इस्तेमाल के विकल्प सुझाने के लिए कहा था. इस कमेटी का एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria) नेतृत्व कर रहे थे, जबकि इसमें दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों से लेकर कई अस्पतालों के डॉक्टर और एक्सपर्ट भी शामिल थे.