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टूलकिट केस: साइबर सेल ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को किया गिरफ्तार - क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि गिरफ्तार

दिल्ली साइबर सेल ने टूलकिट मामले में पहली गिरफ्तारी की है. सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है. उनसे पूछताछ जारी है.

साइबर सेल
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Published : Feb 14, 2021, 12:03 PM IST

Updated : Feb 14, 2021, 1:32 PM IST

नई दिल्ली: टूलकिट केस मामले में भारत में पहली गिरफ्तारी हुई है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है. दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपन की फॉउंडर मेंबर में से एक हैं. 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर केस दर्ज किया था.


दिशा रवि से पूछताछ जारी
टूलकिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कर रही है. इसके लिए साइबर सेल की कई टीमों को लगाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, दिशा रवि केस की एक कड़ी है. शुरुआती पूछताछ में दिशा ने बताया है कि इसने टूलकिट में कुछ चीजें एडिट कीं और फिर उसमें कुछ चीजें जोड़कर और आगे बढ़ाया था. फिलहाल पूछताछ जारी है.

इन धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर
दिशा रवि के पिता मैसूर में एक एथलेटिक्स कोच हैं, जबकि मां एक गृहिणी हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 4 फरवरी को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124A, 120A और 153 A के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी.

नई दिल्ली: टूलकिट केस मामले में भारत में पहली गिरफ्तारी हुई है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है. दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपन की फॉउंडर मेंबर में से एक हैं. 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर केस दर्ज किया था.


दिशा रवि से पूछताछ जारी
टूलकिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कर रही है. इसके लिए साइबर सेल की कई टीमों को लगाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, दिशा रवि केस की एक कड़ी है. शुरुआती पूछताछ में दिशा ने बताया है कि इसने टूलकिट में कुछ चीजें एडिट कीं और फिर उसमें कुछ चीजें जोड़कर और आगे बढ़ाया था. फिलहाल पूछताछ जारी है.

इन धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर
दिशा रवि के पिता मैसूर में एक एथलेटिक्स कोच हैं, जबकि मां एक गृहिणी हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने 4 फरवरी को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124A, 120A और 153 A के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की थी.

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Last Updated : Feb 14, 2021, 1:32 PM IST
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