ETV Bharat / state

Delhi Liquor Scam: सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, एक जून को पेश होने का आदेश - विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल

मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया. साथ ही सभी आरोपियों को 1 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.

मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया
author img

By

Published : May 30, 2023, 6:08 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपितों को समन जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने एक जून को पेश होने का निर्देश दिया है. शाम चार बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई शुरू की और ईडी की सप्लीमेंट्री और मुख्य चार्जशीट में शामिल सभी आरोपितों को समन जारी किया.

सिसोदिया सहित कुल 10 लोग ईडी की चार्जशीट में आरोपित हैं. इनमें समीर महेंद्रू, विजय नायर, राघव मगुंटा, अभिषेक बोइनपल्ली भी शामिल हैं. इससे पहले 27 मई को कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एक जून को ही आरोपितों को पेश होने का निर्देश दिया था.

सुबह दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिकाः इससे पहले सुबह 10.30 दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया मामले के मुख्य सूत्रधार हैं और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं. इसलिए सिसोदिया जमानत के हकदार नहीं हैं. अब सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः मोदी जी को अहंकार हो गया है..., सिसोदिया के बोलते ही दिल्ली पुलिस गिरेबान पकड़ ले गई दूर, देखें

बता दें, इससे पहले 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. इसमें कोर्ट सिसोदिया की जमानत को लेकर सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद 11 मई को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये भी पढ़ेंः Supreme Court News : न्यायालय ने सरोगेसी संबंधी नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सहित सभी आरोपितों को समन जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने एक जून को पेश होने का निर्देश दिया है. शाम चार बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई शुरू की और ईडी की सप्लीमेंट्री और मुख्य चार्जशीट में शामिल सभी आरोपितों को समन जारी किया.

सिसोदिया सहित कुल 10 लोग ईडी की चार्जशीट में आरोपित हैं. इनमें समीर महेंद्रू, विजय नायर, राघव मगुंटा, अभिषेक बोइनपल्ली भी शामिल हैं. इससे पहले 27 मई को कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एक जून को ही आरोपितों को पेश होने का निर्देश दिया था.

सुबह दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिकाः इससे पहले सुबह 10.30 दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिसोदिया मामले के मुख्य सूत्रधार हैं और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं. इसलिए सिसोदिया जमानत के हकदार नहीं हैं. अब सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः मोदी जी को अहंकार हो गया है..., सिसोदिया के बोलते ही दिल्ली पुलिस गिरेबान पकड़ ले गई दूर, देखें

बता दें, इससे पहले 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. इसमें कोर्ट सिसोदिया की जमानत को लेकर सीबीआई और सिसोदिया के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद 11 मई को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये भी पढ़ेंः Supreme Court News : न्यायालय ने सरोगेसी संबंधी नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.