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CM केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मानहानि मामले में समन जारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कोर्ट ने समन जारी किया है. दोनों नेताओं को 16 जुलाई को कोर्ट पेश होने का आदेश दिया गया है.

मानहानि मामले में सीएम को समन etv bharat
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Published : Jul 8, 2019, 5:46 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को समन जारी किया है. कोर्ट ने दोनों नेताओं को 16 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है.

मानहानि मामले में सीएम को समन

27 जून को दीपक बंसल और अनुराग मलिक ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दीपक बंसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली राज्य के सचिव हैं, जबकि अनुराग मलिक दिल्ली युनिवर्सिटी में लॉ के छात्र हैं.

जानें क्या था मामला
याचिकाकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयान में कहा था कि वे केजरीवाल और सिसोदिया के झूठे आरोपों वाले बयानों से काफी आहत हुए है. ये बयान लोकसभा के अंतिम चरण में पंजाब में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए गए थे.

  • Delhi's Rouse Avenue court summons Delhi CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia in connection with a defamation suit filed by Delhi BJP leader Vijender Gupta.They have been summoned on July 16. (File pics) pic.twitter.com/zPNRc0NpSX

    — ANI (@ANI) July 8, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जिसके बाद उनके पास कई लोगों के फोन आने लगे. केजरीवाल के ट्वीट करीब तीन हजार बार रिट्वीट किए गए, जबकि सिसोदिया के ट्वीट 1300 बार रिट्वीट किए गए.

6 जून को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर संज्ञान लिया था. याचिका में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल ने उनकी छवि धूमिल करने के लिये कहा कि केजरीवाल की हत्या की साज़िश में विजेन्द्र गुप्ता शामिल हैं. विजेंद्र गुप्ता ने इस बयान पर माफी मांगने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया को लीगल नोटिस भी भेजा था, लेकिन नोटिस का जवाब ना मिलने पर विजेंद्र गुप्ता ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुक़दमा दायर कर दिया.

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा में विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को समन जारी किया है. कोर्ट ने दोनों नेताओं को 16 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है.

मानहानि मामले में सीएम को समन

27 जून को दीपक बंसल और अनुराग मलिक ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. दीपक बंसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली राज्य के सचिव हैं, जबकि अनुराग मलिक दिल्ली युनिवर्सिटी में लॉ के छात्र हैं.

जानें क्या था मामला
याचिकाकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयान में कहा था कि वे केजरीवाल और सिसोदिया के झूठे आरोपों वाले बयानों से काफी आहत हुए है. ये बयान लोकसभा के अंतिम चरण में पंजाब में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए गए थे.

  • Delhi's Rouse Avenue court summons Delhi CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia in connection with a defamation suit filed by Delhi BJP leader Vijender Gupta.They have been summoned on July 16. (File pics) pic.twitter.com/zPNRc0NpSX

    — ANI (@ANI) July 8, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

जिसके बाद उनके पास कई लोगों के फोन आने लगे. केजरीवाल के ट्वीट करीब तीन हजार बार रिट्वीट किए गए, जबकि सिसोदिया के ट्वीट 1300 बार रिट्वीट किए गए.

6 जून को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर संज्ञान लिया था. याचिका में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल ने उनकी छवि धूमिल करने के लिये कहा कि केजरीवाल की हत्या की साज़िश में विजेन्द्र गुप्ता शामिल हैं. विजेंद्र गुप्ता ने इस बयान पर माफी मांगने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया को लीगल नोटिस भी भेजा था, लेकिन नोटिस का जवाब ना मिलने पर विजेंद्र गुप्ता ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुक़दमा दायर कर दिया.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई करते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन जारी किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दोनों को 17 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।



Body:पिछले 27 जून को दो गवाहों ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। जिन गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे उनमें दीपक बंसल और अनुराग मलिक शामिल हैं। दीपक बंसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिल्ली राज्य के सचिव हैं जबकि अनुराग मलिक दिल्ली युनिवर्सिटी के लॉ के छात्र हैं।
पिछले 26 जून को याचिकाकर्ता विजेंद्र गुप्ता ने अपना बयान दर्ज कराया था। अपने बयान में विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि वे केजरीवाल और सिसोदिया के झूठे आरोपों वाले बयानों से काफी आहत हुए। ये बयान लोकसभा के अंतिम चरण में पंजाब में होनेवाले चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि दोनों आप नेताओं के बयानों के बाद उनके पास कई लोगों के फोन आने लगे। केजरीवाल के ट्वीट करीब तीन हजार बार रिट्वीट किए गए जबकि सिसोदिया के ट्वीट 1300 बार रिट्वीट किए गए।
 पिछले 6 जून को कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर संज्ञान लिया था। याचिका में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनकी छवि धूमिल करने के लिये कहा कि केजरीवाल की हत्या की साज़िश मे विजेन्द्र गुप्ता शामिल हैं। विजेंद्र गुप्ताने इस बयान पर माफी मांगने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया को लीगल नोटिस भी भेजा था। लेकिन नोटिस का जवाब ना मिलने पर विजेंद्र गुप्ता ने दोनों के खिलाफ मानहानि का मुक़दमा दायर दिया।



Conclusion:आपको बता दें कि पिछले 18 मई को केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि "भाजपा मुझे क्यों मरवाना चाहती है? मेरा क़सूर क्या है? मैं देश के लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल ही तो बनवा रहा हूँ। पहली बार देश में स्कूल और अस्पताल की सकारात्मक राजनीति शुरू हुई है। भाजपा इसको ख़त्म करना चाहती है। लेकिन अंतिम साँस तक मैं देश के लिए काम करता रहूँगा।"। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि "बीजेपी सीएम की हत्या करवाना चाहती है।विजेंद्र गुप्ता के इस ट्वीट ने साबित कर दिया कि सीएम की डेली सिक्योरिटी की रिपोर्ट रोज़ाना बीजेपी के पास पहुँच रही है और बीजेपी इसके आधार पर सीएम की हत्या की साज़िश रच रही है। इस साज़िश में विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। इन दोनों के ट्वीट के बाद विजेंद्र गुप्ता ने दोनों को लीगल नोटिस भेजा था।
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