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Delhi Riots: दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई सजा - delhi ncr news

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों के दो आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट में दोनों आरोपी दंगाई भीड़ का हिस्सा माने गए हैं. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सात साल और तीन साल की सजा सुनाई है.

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Published : Jun 2, 2023, 8:17 PM IST

नई दिल्ली: नार्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास थाने से जुड़े दिल्ली दंगे के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुनाई है. खजूरी खास थाने से जुड़े इस मामले में आरोपी मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार को दोषी माना गया है. चार्जशीट के अनुसार, 25 फरवरी को रात 12 बजे ये दोनों आरोपी उस दंगाई भीड़ का हिस्सा माने गए हैं, जो इलाके के अन्य धर्म से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए थे. किसी कारण से अन्य भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान नहीं हो सकी.

ये दोनों आरोपी मकान संख्या E-59 में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ चोरी कर आगजनी करने के भी दोषी माने गए हैं. उस समय दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में 750 से ज्यादा एफआईआर हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में सभी धर्म के निर्दोष लोगों की सम्पति को नुकसान पहुंचाया गया था. 50 से ज्यादा लोगो की हत्या भी हुई थी.

आरोपियों के वकील प्रदीप शुक्ला ने कोर्ट से निवेदन किया था कि आरोपी मिट्ठन सिंह की उम्र 70 वर्ष है. वो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए उनकी सजा काम कर दी जाए. साथ ही आरोपी जॉनी कुमार मात्र 27 वर्ष का है, जिसकी उम्र अभी बहुत कम भी है. बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से ये भी निवेदन किया कि ये दोनों लोग बहुत कम पढ़े लिखे होने के साथ बहुत गरीब परिवार से तालुक्क रखते हैं. इसलिए अदालत से दोनों आरोपियों को कम से कम सजा देने का निवदेन किया जाता है.

इसे भी पढ़ें: Youth Attacked with Knife: दिल्ली में युवक पर दो लोगों ने किया चाकू से हमला, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार को धारा 147/148 के तहत 6 महीने व 1 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है. अन्य धाराओं के तहत मिट्ठन सिंह को 50 हजार और जॉनी कुमार को 25 हजार जुर्माने के साथ 7 साल व 3 साल की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि पीड़ित को दिलवाए जाने के निर्देश भी दिए गए है.

इसे भी पढ़ें: Tunnel Boring Machine: दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च की टनल बोर्निंग मशीन 'भूमि', जानें खासियत

नई दिल्ली: नार्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास थाने से जुड़े दिल्ली दंगे के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुनाई है. खजूरी खास थाने से जुड़े इस मामले में आरोपी मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार को दोषी माना गया है. चार्जशीट के अनुसार, 25 फरवरी को रात 12 बजे ये दोनों आरोपी उस दंगाई भीड़ का हिस्सा माने गए हैं, जो इलाके के अन्य धर्म से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए एकत्रित हुए थे. किसी कारण से अन्य भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान नहीं हो सकी.

ये दोनों आरोपी मकान संख्या E-59 में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ चोरी कर आगजनी करने के भी दोषी माने गए हैं. उस समय दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में 750 से ज्यादा एफआईआर हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में सभी धर्म के निर्दोष लोगों की सम्पति को नुकसान पहुंचाया गया था. 50 से ज्यादा लोगो की हत्या भी हुई थी.

आरोपियों के वकील प्रदीप शुक्ला ने कोर्ट से निवेदन किया था कि आरोपी मिट्ठन सिंह की उम्र 70 वर्ष है. वो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए उनकी सजा काम कर दी जाए. साथ ही आरोपी जॉनी कुमार मात्र 27 वर्ष का है, जिसकी उम्र अभी बहुत कम भी है. बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से ये भी निवेदन किया कि ये दोनों लोग बहुत कम पढ़े लिखे होने के साथ बहुत गरीब परिवार से तालुक्क रखते हैं. इसलिए अदालत से दोनों आरोपियों को कम से कम सजा देने का निवदेन किया जाता है.

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अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मिट्ठन सिंह और जॉनी कुमार को धारा 147/148 के तहत 6 महीने व 1 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है. अन्य धाराओं के तहत मिट्ठन सिंह को 50 हजार और जॉनी कुमार को 25 हजार जुर्माने के साथ 7 साल व 3 साल की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि पीड़ित को दिलवाए जाने के निर्देश भी दिए गए है.

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