नई दिल्ली: राजधानी की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 15 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पिछले 23 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई इसलिए टल गई थी कि ये उचित कोर्ट में लिस्टेड नहीं हुई थी. उसके बाद ये मामला एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया गया. ये कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट है.
याचिका जोगिंदर तुली ने दायर की है. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. साथ ही राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि नरेन्द्र मोदी जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं और सैनिकों की बलिदान की दलाली कर रहे हैं. याचिका में राहुल के सभी मोदी चोर हैं के बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
वहीं राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में चौकीदार चोर हैं के बयान के खिलाफ सुप्रीम में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस बयान पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है.