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रातुल पुरी की गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.

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Published : Aug 20, 2019, 9:41 AM IST

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामला etv bharat

नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.
स्पेशल जज अरविंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

वारंट का आदेश निरस्त करने की मांग
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट का आदेश निरस्त करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि ईडी ने रातुल पुरी का गैर जमानती वारंट गलत आधार पर लिया है. जो कोर्ट की अवमानना है. रातुल पुरी ने कहा कि आज सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर हमें ईडी का नोटिस मिला.

'पी. चिदंबरम को पिछले दो सालों से जमानत मिल रही है'
रातुल पुरी के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील थी कि उनकी बोर्ड की मीटिंग है इसलिए ईडी जाने में दिक्कत है. इसपर ईडी का कहना था कि उन्होंने वह नोटिस दिखाया है, जो उन्हें मिला है. हमने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. तब आज उनके घर पर समन भेजा गया जो रातुल पुरी की माताजी ने रिसीव किया. हमें किसी बोर्ड की मीटिंग की कोई सूचना नहीं है.
ईडी ने कहा कि हम उनके ठिकाने पर जाते लेकिन तलाशी नहीं कर पाते हैं. वे तलाशी में बाधा उत्पन्न करते हैं. ऐसी स्थिति में हमारी शक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है.
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील ने कहा कि इस कोर्ट से पी. चिदंबरम को पिछले दो सालों से जमानत मिल रही है लेकिन रातुल पुरी की जमानत के लिए लंबी सुनवाई की जरुरत पड़ रही है.

वारंट पर रोक लगाने से इनकार
पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट को रद्द किए जाने की मांग की है.

'रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं'
पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था.

किसके इशारे पर पैसा आया?
पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे. लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले. इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है. रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया?

नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है.
स्पेशल जज अरविंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

वारंट का आदेश निरस्त करने की मांग
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट का आदेश निरस्त करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि ईडी ने रातुल पुरी का गैर जमानती वारंट गलत आधार पर लिया है. जो कोर्ट की अवमानना है. रातुल पुरी ने कहा कि आज सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर हमें ईडी का नोटिस मिला.

'पी. चिदंबरम को पिछले दो सालों से जमानत मिल रही है'
रातुल पुरी के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील थी कि उनकी बोर्ड की मीटिंग है इसलिए ईडी जाने में दिक्कत है. इसपर ईडी का कहना था कि उन्होंने वह नोटिस दिखाया है, जो उन्हें मिला है. हमने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. तब आज उनके घर पर समन भेजा गया जो रातुल पुरी की माताजी ने रिसीव किया. हमें किसी बोर्ड की मीटिंग की कोई सूचना नहीं है.
ईडी ने कहा कि हम उनके ठिकाने पर जाते लेकिन तलाशी नहीं कर पाते हैं. वे तलाशी में बाधा उत्पन्न करते हैं. ऐसी स्थिति में हमारी शक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है.
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील ने कहा कि इस कोर्ट से पी. चिदंबरम को पिछले दो सालों से जमानत मिल रही है लेकिन रातुल पुरी की जमानत के लिए लंबी सुनवाई की जरुरत पड़ रही है.

वारंट पर रोक लगाने से इनकार
पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट को रद्द किए जाने की मांग की है.

'रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं'
पिछले 9 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनका पता लगाना भी मुश्किल है. ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ. पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था.

किसके इशारे पर पैसा आया?
पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे. लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले. इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है. रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था. ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आया?

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी के खिलाफ जारी ग़ैर ज़मानती वारंट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया।



Body:सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट का आदेश निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ईडी ने रातुल पुरी का गैर जमानती वारंट गलत आधार पर लिया है जो कोर्ट की अवमानना है। रातुल पुरी ने कहा कि आज सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर हमें ईडी का नोटिस मिला । हमारी बोर्ड की मीटिंग है इसलिए ईडी के जाने में दिक्कत है। तब ईडी ने कहा कि उन्होंने वह नोटिस दिखाया है जो उन्हें मिला है। हमने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। तब आज उनके घर पर समन भेजा गया जो रातुल पुरी की माताजी ने रिसीव किया। हमें किसी बोर्ड की मीटिंग की कोई सूचना नहीं है। ईडी ने कहा कि हम उनके ठिकाने पर जाते लेकिन तलाशी नहीं कर पाते हैं। वे तलाशी में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी शक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील ने कहा कि इस कोर्ट से पी चिदंबरम को पिछले दो सालों से जमानत मिल रही है लेकिन रातुल पुरी की जमानत के लिए लंबी सुनवाई की जरुरत पड़ रही है।
पिछले 17 अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। रातुल पूरी ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द किए जाने की मांग की है। पिछले 9अगस्त को कोर्ट ने रातुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि रातुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसका पता लगाना भी मुश्किल है। ईडी ने कहा था कि उसने पिछले 6 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ। पिछले 6 अगस्त को ही कोर्ट ने रातुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था।



Conclusion:पिछले 27 जुलाई को ईडी ने रातुल पुरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। रातुल पुरी ईडी दफ्तर पर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। लेकिन वो बहाना बना कर वहां से भाग निकले। इसके पहले भी ईडी रातुल पुरी से कई बार पूछताछ कर चुका है। रातुल पुरी पर आरोप है कि वीआईपी अगस्टा हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था। ईडी जांच कर रही है कि आखिर रातुल की कंपनी में किसके इशारे पर पैसा आय़ा?
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