नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स में दाखिला केवल महिलाओं को ही देने संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
हाईकोर्ट ने एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग में दाखिला के लिए केवल महिलाओं को ही योग्य मानने का प्रावधान है. याचिका में मांग की गई है और बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला के लिए सभी लिंग के उम्मीदवारों को योग्य मानने का प्रावधान किया जाए. नर्सिंग कोर्स में दाखिला के लिए केवल महिलाओं को ही योग्य मानना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
याचिकाकर्ता की ओर से वकीलों रॉबिन राजू और आंचल बम्ब ने कहा है कि नर्सिंग कोर्स में दाखिला के लिए केवल महिलाओं को ही योग्य मानना वर्तमान परिस्थितियों को नजरंदाज करना होगा. याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में नर्सों की काफी कमी है, ऐसे में इस कोर्स में दाखिला के लिए केवल महिलाओं को ही योग्य मानना आम लोगों के हितों के खिलाफ है. बता दें कि याचिकाकर्ता संगठन देश भर के नर्सों के हित के लिए गठित अखिल भारतीय संगठन है.