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सीएम केजरीवाल को एक और राहत! वोटर लिस्ट से जुड़े मानहानि केस में भी मिली जमानत

दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई थी.

सीएम केजरीवाल को मिली जमानत
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Published : Jul 16, 2019, 12:00 PM IST

नई दिल्ली: अग्रवाल समाज के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के आरोपों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा झेल रहे सीएम केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है.

cm kejriwal got bail in defamation case regarding voter list and bjp
सीएम केजरीवाल को एक और राहत !

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' के आरोप के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में भी दस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी.

7 जून को आतिशी, सुशील गुप्ता को मिली थी जमानत

पिछले 7 जून को कोर्ट ने केजरीवाल को 16 जुलाई आज पेश होने का आदेश दिया था. 7 जून को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को जमानत दे दी थी.

पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया था. हालांकि आज सीएम केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने अपनी पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि आप सुनवाई की अगली तारीख को कोर्ट में पेश हों.


बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया.

सीएम ने लगाए थे वोट काटे जाने का आरोप

बता दें कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे. बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरो में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. उन्होंने ये भी कहा था कि

'भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए. इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे, तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?'.

नई दिल्ली: अग्रवाल समाज के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के आरोपों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा झेल रहे सीएम केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है.

cm kejriwal got bail in defamation case regarding voter list and bjp
सीएम केजरीवाल को एक और राहत !

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' के आरोप के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में भी दस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी.

7 जून को आतिशी, सुशील गुप्ता को मिली थी जमानत

पिछले 7 जून को कोर्ट ने केजरीवाल को 16 जुलाई आज पेश होने का आदेश दिया था. 7 जून को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को जमानत दे दी थी.

पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया था. हालांकि आज सीएम केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने अपनी पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि आप सुनवाई की अगली तारीख को कोर्ट में पेश हों.


बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया.

सीएम ने लगाए थे वोट काटे जाने का आरोप

बता दें कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे. बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरो में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. उन्होंने ये भी कहा था कि

'भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए. इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे, तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?'.

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नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के 'नाम कटवाने' के आरोप के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने इस मामले में भी दस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी।




Body:पिछले 7 जून को कोर्ट ने केजरीवाल को आज पेश होने का आदेश दिया था। 7 जून को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को  ज़मानत दी थी।

पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया था। आज केजरीवाल कोर्ट  में पेश नहीं हुए। उन्होंने आज अपनी पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि आप सुनवाई की अगली तिथि को कोर्ट में पेश हों। 

बीजेपी के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है। याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है।




Conclusion:आपको बता दें कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरो में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए । भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी ग़लत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए। इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे। तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?
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