नई दिल्ली: मनी लाॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के आवेदन पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने 11 नवंबर तक जमानत याचिका पर कार्यवाही पूरी कर लेने का निर्देश दिए हैं. गुरुवार को राउज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि तय की है. इससे पहले ईडी ने जैन पर जेल में रहने के दौरान भी अपने पद का दुरूपयोग करने और जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था.
प्रधान न्यायाधीश विनय कुमार, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कार्यवाही 10 दिन मे पूरी करने के अपने आदेश पर सुनवाई कर रहे थे. मामले में ईडी ने अपने जवाब मे कहा कि जैन की तरफ से इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसके निर्देश आने तक सत्र न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकी. इसी के चलते सुनवाई पूरी होने में देरी हुई. मामले में संज्ञान लेते हुए जिला न्यायाधीश ने सत्र न्यायालय को 11 नवंबर तक कार्यवाही पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं.
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बता दें राउस एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल, सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से एन हरिहरन ने अपना पक्ष रखा और सत्येंद्र जैन को जमानत दिए जाने की मांग की. इस मामले में वैभव जैन व अंकुश जैन के वकील अपनी दलीलें पूरी कर चुके हैं. इससे पहले सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थी. इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट स्थानांतरण की अनुमति दी थी. वहीं सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में भी अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद विशेष न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे हैं.
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