नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दाखिल की. इसमें चार लोगों और एक फर्म को आरोपी बनाया है. स्पेशल जज राकेश स्याल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 12 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. करीब पांच हजार पन्नों के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. साथ ही ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी इसमें आरोपी बनाया है.
ED के मुताबिक, यह मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा है. AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. कोर्ट जीशान को छोड़कर इस मामले के तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा.
बता दें, इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था. सीबीआई ने एफआईआर 23 नवंबर 2016 को दर्ज किया था.
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जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक, इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.