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केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश, कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करें

कोरोना वायरस के ताजा हालात को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया (Center Gave Instructions To The States) है कि वे कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन (Strictly Follow Corona rules) करें. इस बाबत केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को सूचित किया है.

central government gave instructions to the states, strictly follow the corona rules
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Jul 10, 2021, 11:02 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना प्रबंधन से जुड़े राष्ट्रीय दिशा-निर्देश कड़ाई से लागू करें. केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी आज Delhi High Court को एक हलफनामा के जरिए दी.

केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने हलफनामा दायर कर कहा है कि राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना, वर्क फ्रॉम होम, दफ्तरों में काम के समय में बदलाव लाना, स्क्रीनिंग और साफ-सफाई रखने के अलावा बार-बार सैनिटाइजेशन करना शामिल है.

केंद्र ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने पिछले 29 जून को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(1) के तहत ये दिशा-निर्देश जारी किया. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 18 जून को दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने और बाजारों में बिना मास्क पहने लोगों के घुमने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था.

कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे. कोर्ट ने कहा था कि बाजारों में दुकानदारों और वेंडर को इस मामले में जागरूक करने की जरूरत है. हाईकोर्ट ने एम्स अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से व्हाट्स ऐप पर भेजी गई तस्वीरों पर गौर करने के बाद इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था.

नई दिल्ली : केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना प्रबंधन से जुड़े राष्ट्रीय दिशा-निर्देश कड़ाई से लागू करें. केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी आज Delhi High Court को एक हलफनामा के जरिए दी.

केंद्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने हलफनामा दायर कर कहा है कि राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना, वर्क फ्रॉम होम, दफ्तरों में काम के समय में बदलाव लाना, स्क्रीनिंग और साफ-सफाई रखने के अलावा बार-बार सैनिटाइजेशन करना शामिल है.

केंद्र ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने पिछले 29 जून को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(1) के तहत ये दिशा-निर्देश जारी किया. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 18 जून को दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने और बाजारों में बिना मास्क पहने लोगों के घुमने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था.

कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे. कोर्ट ने कहा था कि बाजारों में दुकानदारों और वेंडर को इस मामले में जागरूक करने की जरूरत है. हाईकोर्ट ने एम्स अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से व्हाट्स ऐप पर भेजी गई तस्वीरों पर गौर करने के बाद इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था.

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