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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: CBI 2 दिन में प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का मिला आदेश

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में साकेत कोर्ट ने सीबीआई को दो दिन के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने को कहा है

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में CBI को आदेश
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Published : Feb 25, 2019, 8:18 PM IST

नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई को दो दिन के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का आदेश दिया है. मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई से कहा कि आप 27 फरवरी तक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करें. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.

सीबीआई को प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का आदेश

पिछले 23 फरवरी को इस मामले के सात आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था. सातों आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ की कोर्ट में पेश किया गया था. 23 फरवरी को जिन आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया उनमें शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह , अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस मामले को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट से इस केस के सभी दस्तावेज साकेत कोर्ट में पहुंच गए हैं.

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नई दिल्ली: साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई को दो दिन के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का आदेश दिया है. मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई से कहा कि आप 27 फरवरी तक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करें. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.

सीबीआई को प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का आदेश

पिछले 23 फरवरी को इस मामले के सात आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था. सातों आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ की कोर्ट में पेश किया गया था. 23 फरवरी को जिन आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया उनमें शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह , अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस मामले को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट से इस केस के सभी दस्तावेज साकेत कोर्ट में पहुंच गए हैं.

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Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वो दो दिनों के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर नियुक्त करे। एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई से कहा कि आप 27 फरवरी तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर नियुक्त करें। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।




Body:पिछले 23 फरवरी को इस मामले के सात आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। सातों आरोपियों को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ की कोर्ट में पेश किया गया था। 23 फरवरी को जिन आरोपियों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया उनमें शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह , अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं।




Conclusion:सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो इस मामले की सुनवाई छह महीने में पूरी करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को इस मामले को साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की छह महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर ट्रायल कोर्ट से इस केस के सभी दस्तावेज साकेत कोर्ट में पहुंच गए हैं।
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