नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरों को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के स्टेज 2 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिया है. इसमें डीजल से संचालित जेनरेटर सेट पर बैन किया जाना शामिल है.
ग्रैप के तहत कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार उप-समिति ने गुरुवार को बैठक में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया. दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गुरुवार को बढ़कर 270 हो गया था. मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने कहा कि आनेवाले दिनों में एक्यूआई का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है.
अतः स्थिति को देखते हुए पैनल ने निर्णय लिया कि ग्रैप स्टेज 2 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. इसके तहत होटल रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी हो जाएगी. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के अलावा डीजल संचालित जेनरेटर पर भी बैन लग जाएगा. राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुरक्षात्मक उपाय के तहत ग्रैप का गठन किया गया था.
बता दें, दिल्ली में ग्रैप के प्रावधानों को लागू करने के लिए 11 सदस्यीय एक उपसमिति का गठन किया गया है. ग्रैप में चार स्टेज बनाए गए हैं. जरूरत के हिसाब से यह उपसमिति हर स्टेज को लागू करने की सिफारिश करती है. स्थिति अधिक खराब होने पर स्टेज 4 को लागू किया जाता है. प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप को साल 2017 में लॉन्च किया गया था.
वहीं, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के भी चार स्तर बनाए गए हैं. स्टेज 1- खराब (एक्यूआई 201-300), स्टेज 2- बहुत खराब (एक्यूआई 301 से 400), स्टेज 3- गंभीर (एक्यूआई 401 से 450) और स्टेज 4- अत्यंत गंभीर (एक्यूआई 450 से अधिक).
(इनपुट- PTI)