नई दिल्लीः गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली मामले के आरोपी शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है. पिछले 9 अप्रैल को जस्टिस सुरेश कैत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले 6 फरवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान जमानत याचिका खारिज कर दिया था.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभियोजन ने उसे बिना किसी आधार के पोस्टर बॉय बना दिया है. उन्होंने कहा था कि हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया के बयान विभिन्न न्यूज क्लिपिंग के विरोधाभासी हैं. उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से ट्रायल ठप्प है और ट्रायल के पहले से ही उसे हिरासत में रखा गया है. उन्होंने कहा था कि आरोपी को जमानत देते समय कोर्ट की ओर से लगाए गए हर शर्त का पालन करेगा.
रिवाल्वर तानने वाला फोटो हुआ था वायरल
शाहरुख को उत्तरप्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया था. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किये थे. दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था. बता दें कि दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था.