नई दिल्ली: अदालत ने चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस अधिकारी से मारपीट और गाली गलौज के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी. आसिफ मोहम्मद खान को ओखला पुलिस ने चुनाव प्रचार के दौरान मना करने पर पुलिस अधिकारी से मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. मंगलवार को साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
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आसिफ खान के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 186 (सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा डालना) और 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला) के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. आसिफ खान की बेटी अरीबा खान कांग्रेस के टिकट पर एमसीडी का चुनाव लड़ रही हैं. यह घटना तब हुई जब वह बीते शुक्रवार को इलाके में तैयब मस्जिद के सामने 20-30 लोगों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पुलिस अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि 25 नवंबर को इलाके में गश्त के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने तैय्यब मस्जिद के सामने करीब 20-30 लोगों को इकट्ठा होते देखा.
आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ तैय्यब मस्जिद के सामने मौजूद थे और जोर-शोर से सभा को संबोधित कर रहे थे. जब सब-इंस्पेक्टर (एसआई) अक्षय ने खान से बैठक आयोजित करने और जनता को संबोधित करने की अनुमति के बारे में पूछा, तो वह आक्रामक हो गए और एसआई को गाली देने लगे. पूर्व विधायक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस अधिकारी से मारपीट की. इसके बाद सब इंस्पेक्टर अक्षय ने शिकायत दर्ज कराते हुए विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया.
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