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Air India Urination Case: शंकर मिश्रा की जमानत याचिका स्थगित, 30 जनवरी को अगली सुनवाई

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करनेवाले शंकर मिश्रा की जमानत याचिका फिलहाल स्थगित कर दी. इस पर अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी. कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करने के पीछे की वजह जांच अधिकारी के मौजूद न होना बताई.

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Published : Jan 27, 2023, 4:55 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका स्थगित कर दी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है. अतिरिक्त सेशन जज हरज्योत सिंह भल्ला ने इस मामले को स्थगित किया. उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि जांच अधिकारी मौजूद नहीं है.

शंकर मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई स्थगित करने पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर मामला स्थगित हो रहा है तो कृपया उन्हें अंतरिम जमानत दे दें. जांच अधिकारी मौजूद नहीं हैं, सिर्फ इसलिए सुनवाई स्थगित करने का कोई कारण नहीं बनता है. बता दें, हाल ही में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शंकर मिश्रा की याचिका को खारिज किया था. उन्हें 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

क्या है मामलाः दरअसल, 26 नवंबर को न्यूयार्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान में एक बुजुर्ग महिला पर एक शख्स ने पेशाब कर दिया था. पेशाब करने वाले शख्स की पहचान एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करनेवाले युवक शंकर मिश्रा के तौर पर हुई. उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था. बताया गया कि वह मुंबई का निवासी है.

ये भी पढ़ेंः BBC Documentary Controversy: जेएनयू में बजाया हनुमान चालीसा, लोगों ने कहा- अब नहीं काटी लाइट!

यह मामला तब सामने आया जब टाटा समूह की चेयरपर्सन को महिला का पत्र मीडिया में आया. अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्गो में काम करने वाले मिश्रा को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया. वहीं उसे चार महीने के लिए एयर इंडिया पर चढ़ने के लिए भी बैन कर दिया गया. वहीं, डीजीसीए ने भी एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की थी. एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का फाइन लगाया था. इतना ही नहीं फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. डीजीसीए ने तीन लाख रुपए का फाइन डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विस पर भी लगाया था.

ये भी पढ़ेंः समयबद्ध चुनाव कराए जाने की याचिका स्वीकर करने पर AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका स्थगित कर दी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है. अतिरिक्त सेशन जज हरज्योत सिंह भल्ला ने इस मामले को स्थगित किया. उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि जांच अधिकारी मौजूद नहीं है.

शंकर मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई स्थगित करने पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर मामला स्थगित हो रहा है तो कृपया उन्हें अंतरिम जमानत दे दें. जांच अधिकारी मौजूद नहीं हैं, सिर्फ इसलिए सुनवाई स्थगित करने का कोई कारण नहीं बनता है. बता दें, हाल ही में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शंकर मिश्रा की याचिका को खारिज किया था. उन्हें 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

क्या है मामलाः दरअसल, 26 नवंबर को न्यूयार्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान में एक बुजुर्ग महिला पर एक शख्स ने पेशाब कर दिया था. पेशाब करने वाले शख्स की पहचान एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करनेवाले युवक शंकर मिश्रा के तौर पर हुई. उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था. बताया गया कि वह मुंबई का निवासी है.

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यह मामला तब सामने आया जब टाटा समूह की चेयरपर्सन को महिला का पत्र मीडिया में आया. अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्गो में काम करने वाले मिश्रा को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया. वहीं उसे चार महीने के लिए एयर इंडिया पर चढ़ने के लिए भी बैन कर दिया गया. वहीं, डीजीसीए ने भी एयर इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की थी. एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का फाइन लगाया था. इतना ही नहीं फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था. डीजीसीए ने तीन लाख रुपए का फाइन डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विस पर भी लगाया था.

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