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रेप मामले में एंकर वरुण हिरेमथ की अंतरिम जमानत 19 अप्रैल तक बढ़ी - वरुण हिरेमथ की अंतरिम जमानत 19 अप्रैल तक बढ़ी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक न्यूज़ चैनल के एंकर को रेप के मामले में मिली अंतरिम जमानत को 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. आज इस मामले में इन-कैमरा सुनवाई हुई, जिसमें केवल पीड़िता के वकील ने अपनी दलीलें रखीं. पीड़िता के मुताबिक आरोपी से उसकी मुलाकात डेटिंग एप के जरिए हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसे होटल में ले जाकर रेप किया.

Anchor Varun Hiremath interim bail extended till April 19 in rape case
रेप मामले में एंकर वरुण हिरेमथ की अंतरिम जमानत 19 अप्रैल तक बढ़ी
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Published : Apr 16, 2021, 8:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक न्यूज़ चैनल के एंकर को रेप के मामले में मिली अंतरिम जमानत को 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. आज इस मामले में इन-कैमरा सुनवाई हुई, जिसमें केवल पीड़िता के वकील ने अपनी दलीलें रखीं.



ITC मौर्या होटल की घटना
पिछले 9 अप्रैल को कोर्ट ने वरुण हिरेमथ को अंतरिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. हिरेमथ पर एक 22 वर्षीय महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में रेप करने की शिकायत करते हुए FIR दर्ज कराया था. हिरेमथ मुंबई के एक चैनल में एंकर हैं, FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 , 342 और 509 के तहत आरोप लगाया गया है.

ये भी है खबर- हत्या के मामले में वांटेड अपराधी गिरफ्तार, देसी पिस्टल बरामद

डेटिंग एप जरिए हुआ था परिचय
महिला और एंकर का परिचय आनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के जरिये हुआ था. इसके बाद दोनों के बीच यौन संबंध भी हुआ था. अगली बार दोनों दिल्ली के खान मार्केट में पिछले फरवरी महीने में मिले थे. महिला के मुताबिक खान मार्केट से आईटीसी मौर्या होटल गए जहां उसके साथ रेप किया गया.



पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट हिरेमथ की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. दिल्ली पुलिस ने हिरेमथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद कोई व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जा सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक न्यूज़ चैनल के एंकर को रेप के मामले में मिली अंतरिम जमानत को 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. आज इस मामले में इन-कैमरा सुनवाई हुई, जिसमें केवल पीड़िता के वकील ने अपनी दलीलें रखीं.



ITC मौर्या होटल की घटना
पिछले 9 अप्रैल को कोर्ट ने वरुण हिरेमथ को अंतरिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. हिरेमथ पर एक 22 वर्षीय महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में रेप करने की शिकायत करते हुए FIR दर्ज कराया था. हिरेमथ मुंबई के एक चैनल में एंकर हैं, FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 , 342 और 509 के तहत आरोप लगाया गया है.

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डेटिंग एप जरिए हुआ था परिचय
महिला और एंकर का परिचय आनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के जरिये हुआ था. इसके बाद दोनों के बीच यौन संबंध भी हुआ था. अगली बार दोनों दिल्ली के खान मार्केट में पिछले फरवरी महीने में मिले थे. महिला के मुताबिक खान मार्केट से आईटीसी मौर्या होटल गए जहां उसके साथ रेप किया गया.



पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट हिरेमथ की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. दिल्ली पुलिस ने हिरेमथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद कोई व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जा सकता है.

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