नई दिल्ली: श्रद्धा मर्डर केस मामले में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान आफताब ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट से वापस ले ली. आफताब के वकील एमएस खान ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल और उनके बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था जिसकी वजह से यह याचिका दाखिल हुई. कोर्ट ने अधिवक्ता खान को हिदायत देते हुए अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी. इससे पहले आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था.
बृहस्पतिवार को सुबह 10:10 बजे आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया . अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े करने के आरोपित आफताब ने 17 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली की अदालत को सूचित किया था कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी. सुबह 10.10 बजे आफताब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। इसके बाद जज ने उसे 11 बजे वीसी में दोबारा पेश होने के लिए कहा. 11:00 बजे दोबारा सुनवाई होने पर आफताब ने कोर्ट से अपनी अर्जी वापस लेने का आवेदन किया. जिसे कोर्ट ने हिदायत के साथ मंजूरी दे दी.
सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस एफएसएल लैब द्वारा मिली रिपोर्टों को कोर्ट में दाखिल कर सकती है. महरौली के जंगल से मिले श्रद्धा के अवशेष की डीएनए मैपिंग के दौरान श्रद्धा वाकर के पिता से मैपिंग हो गई है. इस दौरान जिन अवशेषों का डीएनए मैपिंग हो गया है वह न विशेषण की पोस्टमार्टम कराई जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि किस हथियार से शरीर के टुकड़े किए गए हैं साथ ही यह जो अवशेष है यह कितने पुराने हैं. ऐसे में उम्मीद है कि पुलिस पेशी के दौरान आफताब अमीन पूनावाला की कस्टडी भी मांग सकती है.
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श्रद्धा मर्डर केस की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आवेदन दिया था जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है अब दिल्ली दंगा मामलों में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे अमित प्रसाद श्रद्धा मर्डर मामले में भी दिल्ली पुलिस की पैरवी करेंगे. इसके साथ ही अधिवक्ता मधुकर पांडे भी विशेष लोक अभियोजक के तौर पर कोर्ट में इस मामले की पैरवी करते नजर आएंगे.