नई दिल्ली: वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. संजय हेगड़े ने हाईकोर्ट से मांग की है कि सोशल मीडिया में सेंसरशिप लागू करने का दिशा निर्देश संविधान की धारा 19 के मुताबिक किया जाए.
याचिका में कहा गया है कि ट्विटर ने संजय हेगड़े का अकाउंट पिछले 26 अक्टूबर को सस्पेंड कर दिया था. ट्विटर ने अगस्त में संजय हेगड़े द्वारा लैंडमेजर नामक इमेज शेयर करने को वैमनस्य फैलानेवाला पाया था.
उसके बाद ट्विटर ने टर्म्स ऑफ यूज के उल्लंघन का मामला बताते हुए संजय हेगड़े का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था.
दोबारा अकाउंट सस्पेंड किया गया
हेगड़े का ट्विटर अकाउंट 27 अक्टूबर को फिर चालू कर दिया गया. जब उनके 26 अक्टूबर के उस ट्वीट को सीपीआईएमएल नेत्री कविता कृष्णन ने रिट्वीट किया तो ट्विटर ने संजय हेगड़ के अकाउंट को दोबारा सस्पेंड कर दिया.
ट्विटर को भेजा लीगल नोटिस
5 नवंबर को ट्विटर ने बताया कि संजय हेगड़े का अकाउंट स्थायी रुप से सस्पेंड कर दिया गया है. उसके बाद 7 नवंबर को हेगड़े ने ट्विटर को लीगल नोटिस भेजा. 12 नवंबर को ट्विटर ने दोबारा बताया कि उनका अकाउंट चालू नहीं किया जाएगा.
'ट्विटर का कदम धारा 19 का उल्लंघन'
अपने अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने के ट्विटर के जवाब के बाद हेगड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को बंद करने को संविधान की धारा 19 का उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा कि ट्विटर की ये कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.