नई दिल्ली : राजधानी में 1 अप्रैल से दिल्ली हाईकोर्ट और सभी निचली अदालतों में ए-4 साइज के पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है.
हाईकोर्ट के जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हाईकोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सभी प्रकार के मामलों से संबंधित न्यायाधिकार क्षेत्रों में याचिकाओं, हलफनामों, अर्जियों और दूसरे दस्तावेजों आदि के अलावा सभी प्रकार की अपीलों, आदेशों और फैसलों के लिए ए-4 साइज के पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे. इसके साथ ही ए-4 साइज के पेपर को एक तरफ ही प्रिंट किया जाएगा.
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हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली की निचली अदालतों के सभी कार्यों में ए-4 साइज के पेपर के दोनों ओर प्रिंट कर उपयोग करने की मांग करने को लेकर वकील नम्रता मुकीम ने एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 5 नवंबर 2020 को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट की रजिस्ट्री को यह आदेश जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट भी ए-4 के उपयोग के लिए दिया था आदेश
याचिका में कहा गया था कि ए-4 साइज के पेपर के इस्तेमाल से पर्यावरण के बचाव के साथ-साथ अदालती कामकाज में भी आसानी होगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट भी पर्यावरण को देखते हुए यह आदेश जारी कर चुका है कि देश भर की अदालतों में अब लीगल साइज पेपर की बजाय ए-4 साइज पेपर इस्तेमाल किया जाए. याचिका में यह भी कहा गया था कि लीगल साइज के पेपर का इस्तेमाल ब्रिटिश जमाने की परंपरा है, जो काफी महंगा होता है. वहीं याचिका में ही लीगल साइज पेपर के इस्तेमाल को संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन बताया गया.
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लीगल साइज के इस्तेमाल से पर्यावरण पर असर
याचिका में आगे कहा गया था कि ए-4 साइज का इस्तेमाल सभी सरकारी दफ्तरों और कंपनियों में होता है. लीगल साइज पेपर को लेकर याचिका में मुख्य तौर पर पर्यावरण के असर की बात कही गई थी. गौरतलब है कि याचिका में कहा गया था कि केरल, त्रिपुरा और कलकत्ता हाईकोर्ट में ए-4 साइज के पेपर पर दोनों तरफ प्रिंट कर उनका इस्तेमाल किया जाता है.