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नाबालिग से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने माना दोषी, कारावास के साथ लगाया अर्थदंड

अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने छेड़छाड़ करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी माना है. अभियुक्तों को 3 - 3 साल की सजा के साथ 20500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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Published : Mar 30, 2023, 7:07 AM IST

नोएडा/ नई दिल्ली: नाबालिग युवती से अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया है. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोनों अभियुक्तों को 3 - 3 साल के कारावास के साथ-साथ 20500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

6 फरवरी 2017 का है मामला: अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 6 फरवरी 2017 को दोनों आरोपियों ने दुकान पर बैठी नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की थी, तभी पीड़िता का भाई बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की भी धमकी दी. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की.

आरोपी पहले भी कर चुके हैं छेड़छाड़: पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि इस घटना से पहले भी दोनों आरोपियों ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ की थी. पुलिस ने घटना के काफी दिनों बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जुर्माना न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा:जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने मामले में न्यायालय में पेश किए गए गवाहों की गवाही, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी माना. दोनों आरोपियों को दो-दो महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, अगर वो अर्थदंड की राशि जमा नहीं कर पाए.

ये भी पढ़ें: नोएडाः अलग-अलग इलाकों में मारपीट और गुंडागर्दी का मामला, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई

नोएडा/ नई दिल्ली: नाबालिग युवती से अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया है. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोनों अभियुक्तों को 3 - 3 साल के कारावास के साथ-साथ 20500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

6 फरवरी 2017 का है मामला: अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 6 फरवरी 2017 को दोनों आरोपियों ने दुकान पर बैठी नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की थी, तभी पीड़िता का भाई बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की भी धमकी दी. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की.

आरोपी पहले भी कर चुके हैं छेड़छाड़: पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि इस घटना से पहले भी दोनों आरोपियों ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ की थी. पुलिस ने घटना के काफी दिनों बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की.

जुर्माना न देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा:जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने मामले में न्यायालय में पेश किए गए गवाहों की गवाही, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी माना. दोनों आरोपियों को दो-दो महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी, अगर वो अर्थदंड की राशि जमा नहीं कर पाए.

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