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स्वाति मालीवाल मामला: बिभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज - SWATI MALIWAL ASSAULT CASE

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार को झटका, कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका की खारिज.

स्वाति मालीवाल मामला
स्वाति मालीवाल मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 29, 2025, 10:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया. एडिशनल सेशंस जज राजकुमार ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को चुनौती दी गई थी. सेशंस कोर्ट ने 16 नवंबर 2024 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील मनीष बैदवान और रजत भारद्वाज ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानूनी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा. उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुरानी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के प्रावधान का इस्तेमाल कर कानूनी गलती की है.

बता दें, बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने 18 मई 2024 को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई 2024 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई 2024 की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई 2024 को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें:

  1. "मुझे पिटवाने में केजरीवाल का ही था हाथ", स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार की Z+ सुरक्षा पर भी उठाए सवाल
  2. बिभव कुमार बने पंजाब CM के मुख्य सलाहकार, स्वाति मालीवाल ने पूछा- "पंजाब की महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी?"

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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को चुनौती दी गई थी. सेशंस कोर्ट ने 16 नवंबर 2024 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.

सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील मनीष बैदवान और रजत भारद्वाज ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानूनी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा. उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुरानी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के प्रावधान का इस्तेमाल कर कानूनी गलती की है.

बता दें, बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने 18 मई 2024 को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई 2024 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई 2024 की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई 2024 को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.

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