नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया. एडिशनल सेशंस जज राजकुमार ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश को चुनौती दी गई थी. सेशंस कोर्ट ने 16 नवंबर 2024 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.
Swati Maliwal assault case | Tis Hazari court dismissed the revision of Bibhav Kumar challenging an order of cognizance taken against him in a case filed by Swati Maliwal. Another revision of Bibhav Kumar has also been dismissed which had challenged the committal of his case to…
— ANI (@ANI) January 29, 2025
सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की ओर से पेश वकील मनीष बैदवान और रजत भारद्वाज ने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानूनी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा. उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुरानी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(बी) के प्रावधान का इस्तेमाल कर कानूनी गलती की है.
बता दें, बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने 18 मई 2024 को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई 2024 को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई 2024 की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई 2024 को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.
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