नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार की 4 नवंबर से लागू हो रही ऑड-ईवन योजना को लेकर विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है. ऑड-ईवन का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है.
साल 2016 में जब पहली बार केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किया था. तब इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का ही जुर्माना था. अब इसमें 10 गुना बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है.
वाहनों के पंजीकरण संख्या का अंतिम अंक है आधार
ऑड-ईवन के तहत वाहनों का पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन केवल ईवन अंक की गाड़ियां और अगले दिन केवल ऑड अंक के वाहन वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलने की इजाजत होगी.
20 हजार रुपये हो सकता है जुर्माना
इस योजना पर काम कर रहे अधिकारी बताते हैं कि जुर्माने की राशि को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. लेकिन 1 सितंबर से लागू संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत इस तरह के उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है. सरकार अभी नए मोटर वाहन कानून के तहत निर्धारित जुर्माने को अगर कम नहीं करती है तो जुर्माने की राशि 20 हजार रुपये ही होगी.
योजना के उल्लंघन पर जुर्माने में संशोधन
मोटर वाहन कानून की धारा-115 के तहत ऑड-ईवन योजना के उल्लंघन पर जुर्माने को संशोधन के बाद 2000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये कर दिया जाएगा. ये संशोधन 1 सितंबर से लागू किए गए थे. मोटर वाहन कानून की धारा-115 के तहत राज्य सरकार को वाहनों का प्रयोग बाधित करने का अधिकार देती है और दिल्ली सरकार ने इसी के आधार पर विभिन्न योजना लागू की है.
4 से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू
बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 4 से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-ईवन को लागू किया जाएगा. इसके अलावा प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सरकार ने 7 बिंदुओं वाली कार योजना के तहत काम करने की भी बात कही है. जिसमें मास्क बांटने, पौधे लगाने, चल रहे निर्माण कार्य के दौरान धूल मिट्टी न उड़े, इस सब का ख्याल रखा जाएगा.