ETV Bharat / state

दिल्ली में लागू हुई वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, एक पेड़ काटने पर लगाने होंगे 10 पौधे - वृक्ष प्रत्यारोपण नीति

दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 को अधिसूचित कर दिया है. अब विकास कार्यों के दौरान प्रभावित होने वाले पेड़ों में से 80 फीसदी पेड़ों का प्रत्यारोपण अनिवार्य होगा, वहीं एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे लगाने होंगे.

Tree transplant policy implemented in Delhi
दिल्ली में लागू हुई वृक्ष प्रत्यारोपण नीति
author img

By

Published : Dec 31, 2020, 9:41 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 को अब दिल्ली में लागू कर दिया है. इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. नई नीति के अनुसार, अब विकास योजनाओं के तहत किसी भी पेड़ को अनावश्यक रूप से हटाया नहीं जा सकेगा. पेड़ को काटने और प्रत्यारोपण से बचने के लिए सम्बन्धित विकास कार्य के डिजाइन में हर संभव बदलाव करने की कोशिश करनी होगी. यदि संभव न हो तो ही पेड़ को काटा या प्रत्यारोपित किया जा सकेगा.

Tree transplant policy implemented in Delhi
दिल्ली में लागू हुई वृक्ष प्रत्यारोपण नीति

80 फीसदी का प्रत्यारोपण अनिवार्य

इस नीति के तहत, विकास परियोजना में बाधा बनने वाले 80 फीसदी पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाना अनिवार्य होगा. प्रत्यारोपण के 1 साल बाद तक 80 फीसदी पेड़ों को संरक्षित किया जाना सुनिश्चित करना होगा. इसके अलावा, विकास परियोजना के तहत पेड़ के नुकसान के एवज में वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा. पेड़ों की क्षतिपूर्ति के एवज में अब 10 गुना अधिक पौधे लगाने होंगे, यानि 1 पेड़ की क्षतिपूर्ति के एवज में 10 पौधे लगाने होंगे.

सूची के अनुसार एजेंसी का चयन

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्यारोपित किए जाने वाले पेड़ों को बचाए रखा जाए. इसके लिए यह जरूरी होगा कि प्रत्यारोपण वाले पेड़ की न्यूनतम उंचाई 6 फीट हो, साथ ही बीजारोपण और वृक्षों की जियो टैगिंग भी करनी होगी. वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों में से ही किसी एक तकनीकी एजेंसी का चयन करना होगा. वृक्ष समिति 100 या अधिक वृक्षों के प्रत्यारोपण से संबंधित सभी योजनाओं की नियमित निगरानी करेगी.

वार्ड स्तर पर गठित होगी समिति

इस नई नीति के तहत, वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा नागरिक समूहों, पेशेवर तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों वाली स्थानीय समितियां गठित की जाएंगी. ये समितियां वार्ड या विधानसभा स्तर पर गठित होंगीं. प्रत्यारोपित पेड़ों के नियमित सामाजिक ऑडिट करने के लिए इनका गठन किया जाएगा. इसके अलावा, वन्यजीव विभाग को अब पेड़ों की कटाई के लिए आए आवेदन के मुताबिक हर विस्तृत रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर रखना होगा.

मामलों के निपटारे के लिए सेल

वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 के अनुसार वन विभाग में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी. यह सेल इसलिए बनाया जाएगा, ताकि दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण से संबधित सभी मामलों के लिए सुविधा दी जा सके और उनका निपटारा किया जा सके. वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए दिल्ली सरकार का वृक्ष प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय होगा.

ये भी पढ़े:-एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए ट्रांसप्लांट पेड़ों में से 20 फीसदी सूखे, बाकी पर खतरा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 को अब दिल्ली में लागू कर दिया है. इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. नई नीति के अनुसार, अब विकास योजनाओं के तहत किसी भी पेड़ को अनावश्यक रूप से हटाया नहीं जा सकेगा. पेड़ को काटने और प्रत्यारोपण से बचने के लिए सम्बन्धित विकास कार्य के डिजाइन में हर संभव बदलाव करने की कोशिश करनी होगी. यदि संभव न हो तो ही पेड़ को काटा या प्रत्यारोपित किया जा सकेगा.

Tree transplant policy implemented in Delhi
दिल्ली में लागू हुई वृक्ष प्रत्यारोपण नीति

80 फीसदी का प्रत्यारोपण अनिवार्य

इस नीति के तहत, विकास परियोजना में बाधा बनने वाले 80 फीसदी पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाना अनिवार्य होगा. प्रत्यारोपण के 1 साल बाद तक 80 फीसदी पेड़ों को संरक्षित किया जाना सुनिश्चित करना होगा. इसके अलावा, विकास परियोजना के तहत पेड़ के नुकसान के एवज में वृक्षारोपण करना आवश्यक होगा. पेड़ों की क्षतिपूर्ति के एवज में अब 10 गुना अधिक पौधे लगाने होंगे, यानि 1 पेड़ की क्षतिपूर्ति के एवज में 10 पौधे लगाने होंगे.

सूची के अनुसार एजेंसी का चयन

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्यारोपित किए जाने वाले पेड़ों को बचाए रखा जाए. इसके लिए यह जरूरी होगा कि प्रत्यारोपण वाले पेड़ की न्यूनतम उंचाई 6 फीट हो, साथ ही बीजारोपण और वृक्षों की जियो टैगिंग भी करनी होगी. वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों में से ही किसी एक तकनीकी एजेंसी का चयन करना होगा. वृक्ष समिति 100 या अधिक वृक्षों के प्रत्यारोपण से संबंधित सभी योजनाओं की नियमित निगरानी करेगी.

वार्ड स्तर पर गठित होगी समिति

इस नई नीति के तहत, वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा नागरिक समूहों, पेशेवर तथा विशेषज्ञ व्यक्तियों वाली स्थानीय समितियां गठित की जाएंगी. ये समितियां वार्ड या विधानसभा स्तर पर गठित होंगीं. प्रत्यारोपित पेड़ों के नियमित सामाजिक ऑडिट करने के लिए इनका गठन किया जाएगा. इसके अलावा, वन्यजीव विभाग को अब पेड़ों की कटाई के लिए आए आवेदन के मुताबिक हर विस्तृत रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर रखना होगा.

मामलों के निपटारे के लिए सेल

वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 के अनुसार वन विभाग में वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी. यह सेल इसलिए बनाया जाएगा, ताकि दिल्ली में वृक्ष प्रत्यारोपण से संबधित सभी मामलों के लिए सुविधा दी जा सके और उनका निपटारा किया जा सके. वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए दिल्ली सरकार का वृक्ष प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय होगा.

ये भी पढ़े:-एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए ट्रांसप्लांट पेड़ों में से 20 फीसदी सूखे, बाकी पर खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.