नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-94 स्थित एनिमल शेल्टर होम में पुलिस द्वारा रखे गए 101 बकरे और बकरियों के शनिवार को गायब होने का मामला सामने आया है. इसके बाद पुलिस एनिमल शेल्टर होम संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. वहीं शेल्टर होम संचालक और उनके वालंटियर गोलमोल जवाब देकर जिम्मेदारी से बचते नजर आए. इससे पहले शुक्रवार को भी एक व्यापारी के 110 बकरे-बकरियां गायब होने की जानकारी मिली थी. (101 goats caught by police in Noida are missing)
दो जून 2021 को सेक्टर-20 कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान दो डीसीएम ट्रक में भेड़, बकरी और बकरे ले जाते हुए पकड़ा था. एक डीसीएम में ओरैया निवासी व्यापारी संतोष की 110 बकरे-बकरियां थी. वहीं, दूसरी डीसीएम ट्रक में मथुरा के छाता निवासी रईस की 101 बकरे-बकरियां और भेड़ लदे थे. इस तरह से एक ही दिन में पुलिस ने 211 बकरे, बकरियां और भेड़ को पकड़ कर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया. इन सभी बकरे-बकरियों की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है. अब जब इस मामले में कोर्ट द्वारा बकरे और बकरियों को रिलीज करने का आदेश दिया गया है, तो पुलिस के पसीने छूट रहे हैं.
बकरी और बकरियों के संबंध में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी संतोष ने अपनी जमानत करा कर बकरियों को वापस दिलाने के अर्जी कोर्ट में दे दी. इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो शेल्टर होम संचालक ने रखरखाव का खर्च 94 हजार रुपये देने की मांग रख दी. व्यापारी संतोष ने इस रकम को कोर्ट में जमा करा दिया. इसके बाद भी उसे बकरे और बकरियां नहीं मिली, जिसके बाद दोबारा संतोष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटया और अपने बकरे और बकरियों को दिलाने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने जब शेल्टर होम संचालक से बकरियां मांगे तो उन्होंने सभी 110 बकरे, बकरियों के मर जाने की बात कह कर देने से मना कर दिया.
इसके बाद पीड़ित ने तीसरी बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट ने सेक्टर-20 थाने को इस मामले में शेल्टर होम के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया. इस पर अमल करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया. इस मामले की छानबीन के दौरान जब दूसरे व्यापारी रईस के बकरे, बकरियां व भेड़ की छानबीन शुरू हुई तो वह भी गायब मिले. इसके बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई. वहीं रईस की भी बकरे, बकरियों और भेड़ की पुलिस जांच करने में जुटी हुई है.
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थाना सेक्टर-20 क्षेत्रांतर्गत एनिमल शेल्टर होम संचालक द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित बकरा/बकरी को उनके स्वामी की सुपुर्दगी में वापस न देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. इस संबंध में एडिशनल डीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि बकरे और बकरियों के स्वामी द्वारा लगभग 1 लाख रुपये न्यायालय में शेल्टर होम द्वारा जानवरों को चारा खिलाए जाने की बात कही गई थी, जिस पैसा जमा कराया गया और फिर न्यायालय से बकरे और बकरियों को रिलीज करने की अनुमति मांगी गई. इस पर कोर्ट ने रिलीज करने का आदेश दिया पर अब शेल्टर होम के लोगों द्वारा बकरे और बकरियों की मृत्यु होने के संबंध में जानकारी दी जा रही है, जिसे देखते हुए न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है.