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दिल्ली में रेस्टोरेंट खोलने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा शुरू - DELHI NCR NEWS

दिल्‍ली में अब होटल और रेस्‍टोरेंट खोलना और भी आसान होने जा रहा है. दिल्‍ली नगर निगम ने होटल और रेस्‍टोरेंट खोलने के लिए लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. इसके बाद अब आप दिल्‍ली में खुले क्षेत्र और छतों पर रेस्‍टोरेंट और होटल खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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Published : Jan 21, 2023, 7:47 PM IST

नई दिल्ली: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अनुसरण में दिल्ली नगर निगम ने व्यापारियों की सुविधा के लिए विशेष पहल की है. एमसीडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम के तहत खुला क्षेत्र, छत या आंशिक छत पर रेस्‍टोरेंट खोलने हेतु लाइसेंस प्राप्ति की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है. अब इच्छुक व्यापारी एमसीडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए आवेदनकर्ता को दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप संबंधित सभी दस्तावेजों को पीडीएफ फ़ाइल के रूप में अपलोड करना होगा. साथ ही इसके लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम लाइसेन्स देने की सभी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा करेगी.

आवेदक को खुली जगह, छत पर भोजन या सेवा क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित मालिक से कानूनी अधिभोग और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. भवन में अन्य दुकानों के सामने खुले स्थान या छत का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. स्पष्ट रूप से पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पारित बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा. साथ ही आवेदक क्षतिपूर्ति बांड जमा करेगा. इसके अलावा अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे. खुले स्थान या छत के हिस्से के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200/- रुपये प्रति वर्ग फुट होगा. 4 स्टार और और उसके ऊपर के होटलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क रु. 500/- प्रति वर्ग फुट होगा.

इसे भी पढ़े: Satyendra Jain in Trouble: दिल्ली सरकार के मंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप, एसीबी ने शुरू की जांच

निगम अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्य कर रहा है. इस दिशा में व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है. जिससे आवेदन कर्ता को बिना किसी विलम्ब और निगम कार्यालयों के चक्कर लगवाए आसानी से बिना किसी जटिल प्रक्रिया में उलझें लाइसेंस दिया जा सके.

मलेरिया इंस्पेक्टर एवं डीबीसी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर

दिल्ली नगर निगम ने मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. इस दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली नगर निगम के नरेला क्षेत्र में 100 CCC का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नरेला क्षेत्र की उपायुक्त अंजली सहरावत की अध्यक्षता में किया गया जिसमे डीएचओ एवं क्षेत्रीय कीटविज्ञानी ने कर्मचारियों को पिछले वर्ष दर्ज डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया के मामलों के आधार पर उपलब्धियों,चुनौतियों एवं सुधार के बारे में अवगत कराया गया.

इसे भी पढ़े: सिसोदिया का LG को जवाब- आप कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, हमें शिक्षा व्यवस्था ठीक करने दीजिए

नई दिल्ली: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अनुसरण में दिल्ली नगर निगम ने व्यापारियों की सुविधा के लिए विशेष पहल की है. एमसीडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम के तहत खुला क्षेत्र, छत या आंशिक छत पर रेस्‍टोरेंट खोलने हेतु लाइसेंस प्राप्ति की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है. अब इच्छुक व्यापारी एमसीडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए आवेदनकर्ता को दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप संबंधित सभी दस्तावेजों को पीडीएफ फ़ाइल के रूप में अपलोड करना होगा. साथ ही इसके लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम लाइसेन्स देने की सभी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा करेगी.

आवेदक को खुली जगह, छत पर भोजन या सेवा क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित मालिक से कानूनी अधिभोग और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. भवन में अन्य दुकानों के सामने खुले स्थान या छत का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. स्पष्ट रूप से पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पारित बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा. साथ ही आवेदक क्षतिपूर्ति बांड जमा करेगा. इसके अलावा अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे. खुले स्थान या छत के हिस्से के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200/- रुपये प्रति वर्ग फुट होगा. 4 स्टार और और उसके ऊपर के होटलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क रु. 500/- प्रति वर्ग फुट होगा.

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निगम अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्य कर रहा है. इस दिशा में व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है. जिससे आवेदन कर्ता को बिना किसी विलम्ब और निगम कार्यालयों के चक्कर लगवाए आसानी से बिना किसी जटिल प्रक्रिया में उलझें लाइसेंस दिया जा सके.

मलेरिया इंस्पेक्टर एवं डीबीसी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर

दिल्ली नगर निगम ने मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. इस दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली नगर निगम के नरेला क्षेत्र में 100 CCC का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नरेला क्षेत्र की उपायुक्त अंजली सहरावत की अध्यक्षता में किया गया जिसमे डीएचओ एवं क्षेत्रीय कीटविज्ञानी ने कर्मचारियों को पिछले वर्ष दर्ज डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया के मामलों के आधार पर उपलब्धियों,चुनौतियों एवं सुधार के बारे में अवगत कराया गया.

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