नई दिल्ली: भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 द्वारा कचरा मुक्त शहर स्टार रैंकिंग के अनुरूप, प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली नगर निगम का स्व-मूल्यांकन किया जा रहा है. संबंधित सैनिटरी इन चार्ज ने जीएफसी (गार्बेज फ्री सिटी) प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली नगर निगम को 3-स्टार शहर घोषित करने के संबंध में अपनी स्व-घोषणा (सेल्फ़ डिक्लेरेशन) प्रस्तुत की.
स्वच्छता के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे, सफाई सैनिकों व कॉन्सेशनर द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर निगम ने प्रोटोकॉल के तहत स्वयं को 3-स्टार सिटी घोषित करने का निर्णय लिया है. यह शहर के प्रयास और उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे- डोर-टू-डोर संग्रह और कचरे के पृथक्करण, सार्वजनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों की सफाई, कूड़ेदानों के प्रबंधन, डस्ट बिन मुक्त शहर, कचरे के प्रसंस्करण, उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह, प्लास्टिक प्रतिबंध, नालों की सफाई, सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन, प्रभावी नागरिक शिकायत और निवारण, डंपसाइट उपचार और जीएफसी प्रोटोकॉल में उल्लिखित अन्य क्षेत्र पर आधारित है.
इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से भी आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, जो वे ई-मेल आईडी "mcdswachhsurvekshan@gmail.com" पर भेज सकते हैं. दिल्ली नगर निगम सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शहर को गार्बेज फ्री सिटी 3 स्टार घोषित करने के लिए अंतिम प्रस्ताव अपनाएगी.
3 स्टार शहर के लिए शर्तें:
- शहर में हर घर और संस्थान से सॉलिड वेस्ट की डोर-टू-डोर कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन.
- 80 प्रतिशत घरों और संस्थानों के स्तर पर गारबेज सेग्रीगेशन.
- पब्लिक, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में सौ फीसदी साफ-सफाई.
- 80 प्रतिशत पब्लिक और कॉमर्शियल एरिया में हर 50-100 मीटर पर ट्विन बनी यानी ग्रीन-ब्ल्यू डस्टबिन.
- वेस्ट स्टोरेज बीन ऐसी जगह पर होना जहां से इन्हें सीधे प्रोसेस के लिए भेजा जा सके.
- बल्क वेस्ट में गीले कचरे की साइट पर ही प्रोसेसिंग.
- यूजर चार्जेस, पेनल्टी और मौके पर ही जुर्माना.
- कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट की 75 प्रतिशत प्रोसेसिंग.
- सिटीजन ग्रीवांस रेड्रेसल एंड फीडबैक सिस्टम.
- स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और वॉटर बॉडी में सॉलिड वेस्ट न दिखे वर्कशॉप और स्वच्छ शहरों की स्टडी.
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