नई दिल्ली/नोएडाः राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए गौतमबुद्ध नगर जनपद न्यायाधीश के द्वारा विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का किया आयोजन किया जा रहा है. लोक अदालत में मोटरसाइकिल, गाड़ी या अन्य किसी वाहन का ऑनलाइन चालान काटा गया हो तो उसका भुगतान करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय अदालत लगाई जा रही है, जिसमें लोगों को भुगतान करने पर छूट दी जाएगी. इसके साथ ही अन्य मामलों की भी सुनवाई होगी.
11 फरवरी को लगेगी लोक अदालतः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों साथ बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में उपस्थित अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक से चिह्नित करने तथा पक्षकारों को समन और नोटिस आदि भिजवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए. 11 फरवरी को लोक अदालत लगाई जाएगी.
ये भी पढ़ेंः CUET-UG 2023: आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू, 12 मार्च आखिरी डेट
सभी विभागों को दिए गए निर्देशः बैठक में जिला न्यायाधीश अवनीश सक्सेना द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया कि वह अधिक से अधिक लोक अदालत का आम जन तक संदेश पहुंचाएं और उसे पूर्ण रूप से सफल बनाने का काम करें, जिन विभागों को निर्देश दिया गया. उनमें अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिप्टी कलेक्टर/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, एसीपी ट्रेफिक, एआरटीओ, सहायक विधि अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विधि अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभाग रहे.