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Omaxe Mall: श्रम मंत्री ने किया ओमेक्स मॉल का औचक निरीक्षण, ठेकेदार और कंपनी मालिक पर गिरी गाज - दिल्ली सरकार की ताजा खबर

श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने औचक निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाहियों पर चिंता जाहिर किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार श्रम क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी.

श्रम मंत्री ने किया ओमेक्स मॉल का औचक निरीक्षण
श्रम मंत्री ने किया ओमेक्स मॉल का औचक निरीक्षण
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Published : May 31, 2023, 10:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने चांदनी चौक स्थित ओमेक्स मॉल के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान श्रमिकों से बातचीत कर जमीनी स्थिति का आकलन किया. पता चला कि निर्माण स्थल पर बड़ी संख्या में श्रमिकों को अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है. श्रम मंत्री ने ठेकेदार और कंपनी मालिक के खिलाफ चालान जारी कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

श्रम मंत्री ने किया ओमेक्स मॉल का औचक निरीक्षण
श्रम मंत्री ने किया ओमेक्स मॉल का औचक निरीक्षण

इसके अलावा श्रम विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि श्रमिकों के लिए उपस्थिति रजिस्टर, मास्टर रोल और मजदूरी रजिस्टर जैसे आवश्यक रिकॉर्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है. वहीं, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निर्माण स्थल पर कोई भी एम्बुलेंस तैनात नहीं दिखी. इन सभी लापरवाहियों को देखते हुए ठेकेदार और कंपनी मालिक के खिलाफ चालान जारी कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्दश दिया गया. ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि वह अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं. श्रम मंत्री ने अधिकारियों को मजदूरी भुगतान एक्ट और श्रम कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है.

श्रम मंत्री ने निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों से बातचीत की
श्रम मंत्री ने निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों से बातचीत की

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श्रमिक पंजीकरण शिविर लगाने का निर्देश: औचक निरीक्षण में श्रम मंत्री ने देखा कि अधिकांश निर्माण श्रमिकों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है. ऐसे में मंत्री ने सभी निर्माण श्रमिकों को उचित सुरक्षा गियर और हेलमेट के साथ ही काम करने की सलाह दी. साथ ही ठेकेदार को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

श्रम मंत्री ने निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों से बातचीत की. इस दौरान उन्हें पता लगा कि ज्यादातर श्रमिक अभी भी दिल्ली भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत नहीं है. ऐसे में मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्माण स्थल पर श्रमिक पंजीकरण शिविर लगाने का निर्देश दिया है, ताकि निर्माण श्रमिक दिल्ली सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन सेवा का लाभ उठा सकें.

ठेकेदार और कंपनी मालिक पर गिरी गाज
ठेकेदार और कंपनी मालिक पर गिरी गाज

ये भी पढ़ें: Delhi News: डीसीपीसीआर जनरल "चिल्ड्रन फर्स्ट- जर्नल ऑन चिल्ड्रन लाइव्स" का चौथा अंक लॉन्च

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने चांदनी चौक स्थित ओमेक्स मॉल के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान श्रमिकों से बातचीत कर जमीनी स्थिति का आकलन किया. पता चला कि निर्माण स्थल पर बड़ी संख्या में श्रमिकों को अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है. श्रम मंत्री ने ठेकेदार और कंपनी मालिक के खिलाफ चालान जारी कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

श्रम मंत्री ने किया ओमेक्स मॉल का औचक निरीक्षण
श्रम मंत्री ने किया ओमेक्स मॉल का औचक निरीक्षण

इसके अलावा श्रम विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि श्रमिकों के लिए उपस्थिति रजिस्टर, मास्टर रोल और मजदूरी रजिस्टर जैसे आवश्यक रिकॉर्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है. वहीं, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निर्माण स्थल पर कोई भी एम्बुलेंस तैनात नहीं दिखी. इन सभी लापरवाहियों को देखते हुए ठेकेदार और कंपनी मालिक के खिलाफ चालान जारी कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्दश दिया गया. ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि वह अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हैं. श्रम मंत्री ने अधिकारियों को मजदूरी भुगतान एक्ट और श्रम कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है.

श्रम मंत्री ने निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों से बातचीत की
श्रम मंत्री ने निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों से बातचीत की

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श्रमिक पंजीकरण शिविर लगाने का निर्देश: औचक निरीक्षण में श्रम मंत्री ने देखा कि अधिकांश निर्माण श्रमिकों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है. ऐसे में मंत्री ने सभी निर्माण श्रमिकों को उचित सुरक्षा गियर और हेलमेट के साथ ही काम करने की सलाह दी. साथ ही ठेकेदार को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

श्रम मंत्री ने निर्माण स्थल पर मौजूद श्रमिकों से बातचीत की. इस दौरान उन्हें पता लगा कि ज्यादातर श्रमिक अभी भी दिल्ली भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत नहीं है. ऐसे में मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्माण स्थल पर श्रमिक पंजीकरण शिविर लगाने का निर्देश दिया है, ताकि निर्माण श्रमिक दिल्ली सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन सेवा का लाभ उठा सकें.

ठेकेदार और कंपनी मालिक पर गिरी गाज
ठेकेदार और कंपनी मालिक पर गिरी गाज

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