नई दिल्ली: राजधानी में नगर निगम की पहली बैठक 6 जनवरी को होगी (MCD first meeting will be held on January 6) और इसी बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 73 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवनिर्वाचित निगम की पहली बैठक शुक्रवार, 6 जनवरी, 2023 को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.दिल्ली नगर निगम के आयुक्त (एमसीडी) ने 12 दिसंबर को शहरी विकास विभाग को इस आशय का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए एलजी की मंजूरी का अनुरोध किया गया था. इसके बाद, फाइल को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा अनुमोदित किया गया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति के बाद उपराज्यपाल ने उन्हें मंजूरी दे दी.
डीएमसी अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अनुसार, 'निगम प्रत्येक वर्ष में अपनी पहली बैठक में, अध्यक्ष के लिए अपने एक सदस्य का चुनाव करेगा, जिसे महापौर के रूप में जाना जाएगा. इसके साथ ही एक अन्य सदस्य को निगम के उपमहापौर का भी चुनाव किया जाएगा.'उक्त अधिनियम की धारा 77 के अनुसार, महापौर के चुनाव के लिए बैठक में पीठासीन अधिकारी एक पार्षद होगा जो इस तरह के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं है और उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा.
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ये कर सकते है मतदान: इसमें सभी वार्ड के जीते हुए पार्षद, दिल्ली के 7 लोकसभा सदस्य और तीन राज्यसभा सदस्य एवं दिल्ली विधानसभा द्वारा नामित सदस्य, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान कर सकते हैं. साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले मनोनीत सदस्य (एल्डरमैन) को इस चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होगा. बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी 134 सीटें जीती थीं जबकि बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी. इसके अलावा कांग्रेस को 9 की 9 सीटों पर और निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 सीटों पर जीत मिली थी.