नई दिल्ली/गाजियाबाद: राज नगर एक्सटेंशन से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड पर हादसे को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है. एलिवेटेड रोड पर धीमी गति से चलने वाले वाहन जैसे साइकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा और ई रिक्शा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश 10 जनवरी से लागू होगा. आदेश को नहीं मानने वालों पर पर नियमावली के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी. 20 हजार रुपये तक चालान वसूला जा सकता है.
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गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है. एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि एलिवेटेड रोड पर हादसों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है. एलिवेटेड रोड पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. 10 जनवरी से यह आदेश लागू होगा. आपको बता दें धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.
आपको बता दें पूर्व में एलिवेटेड रोड पर कई तरह के हादसे सामने आ चुके हैं. एलिवेटेड रोड पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं. इस पर यदि जरा भी लापरवाही नियमों का उल्लंघन होता है तो वह हादसे का कारण बन जाता है.
हालांकि यहां पर कुछ लोग रील बनाने के लिए या दूसरे कारणों से भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं. मसलन गुरुवार से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ शराबी एलिवेटेड रोड पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस की तरफ से इस मामले में कार्वाई की बात कही जा रही है.
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