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Court Acquitted Accused: अवैध गांजा रखने के आरोपी को जुर्म कबूलने पर कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला

गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने अवैध गांजे के एक मामले में आरोपी के माफी मांगने पर उसे बरी कर दिया है. आरोपी सजा के तौर पर एक साल जेल में काट चुका है.

gautam budh nagar district court
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Published : Mar 15, 2023, 2:02 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गांजा तस्कर द्वारा 1 साल जेल में बिताने के बाद स्वयं जुर्म कबूल करने पर गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने उसे बरी कर दिया है. आरोपी से 1 वर्ष पहले नोएडा की थाना फेज वन पुलिस ने डेढ़ किलो गांजा बरामद किया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में विचाराधीन थी. इसी दौरान जेल में बंद आरोपी अजय ने अपना जुर्म स्वयं कबूल लिया, जिसके बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (2) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना लगा कर बरी कर दिया है.

अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि, बीते वर्ष 13 मार्च 2022 को थाना फेज वन पुलिस चेकिंग कर रही थी. जब पुलिस कोहली धर्म कांटे से सेक्टर 6 की तरफ जा रही थी. तभी कोहली धर्म कांटे स्थित बने शौचालय के पास से पुलिस ने एक थैले के साथ संदिग्ध को देखा. जब उसे रोककर तलाशी ली तो उसके थैले से डेढ़ किलो अवैध गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने उससे गांजे की एवज में लाइसेंस की मांग की, जिसे वह नहीं दिखा पाया. इसके बाद पुलिस ने नोएडा के थाना फेस वन के सेक्टर 8 निवासी आरोपी अजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ें-Jamia Violence Case : जामिया में छात्रों पर पुलिस की गैर जरूरी कार्रवाई सही नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

पुलिस ने अवैध गांजा बरामद करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की. मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही थी. इस दौरान आरोपी अजय ने स्वयं ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और न्यायालय से सजा में माफी की मांग की. अजय 13 मार्च 2022 से जिला कारागार की जेल में बंद था. आरोपी अजय के द्वारा स्वयं अपना जुर्म कबूल करने पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उसके द्वारा माफी की मांग को देखते हुए दोषी द्वारा जेल में बिताई गई 1 साल की अवधि को उसकी सजा मानते हुए बरी कर दिया गया. हालांकि जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें-दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अनोखी सजा, कहा- पौधरोपण कर 10 साल तक करें देखभाल

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गांजा तस्कर द्वारा 1 साल जेल में बिताने के बाद स्वयं जुर्म कबूल करने पर गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने उसे बरी कर दिया है. आरोपी से 1 वर्ष पहले नोएडा की थाना फेज वन पुलिस ने डेढ़ किलो गांजा बरामद किया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में विचाराधीन थी. इसी दौरान जेल में बंद आरोपी अजय ने अपना जुर्म स्वयं कबूल लिया, जिसके बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (2) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ 5,000 रुपये का जुर्माना लगा कर बरी कर दिया है.

अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि, बीते वर्ष 13 मार्च 2022 को थाना फेज वन पुलिस चेकिंग कर रही थी. जब पुलिस कोहली धर्म कांटे से सेक्टर 6 की तरफ जा रही थी. तभी कोहली धर्म कांटे स्थित बने शौचालय के पास से पुलिस ने एक थैले के साथ संदिग्ध को देखा. जब उसे रोककर तलाशी ली तो उसके थैले से डेढ़ किलो अवैध गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने उससे गांजे की एवज में लाइसेंस की मांग की, जिसे वह नहीं दिखा पाया. इसके बाद पुलिस ने नोएडा के थाना फेस वन के सेक्टर 8 निवासी आरोपी अजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया.

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पुलिस ने अवैध गांजा बरामद करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की. मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही थी. इस दौरान आरोपी अजय ने स्वयं ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और न्यायालय से सजा में माफी की मांग की. अजय 13 मार्च 2022 से जिला कारागार की जेल में बंद था. आरोपी अजय के द्वारा स्वयं अपना जुर्म कबूल करने पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उसके द्वारा माफी की मांग को देखते हुए दोषी द्वारा जेल में बिताई गई 1 साल की अवधि को उसकी सजा मानते हुए बरी कर दिया गया. हालांकि जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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